
जयपुर। हरियाणा की सीमा से सटे पडोसी राज्य राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के तहत जिला परिषद सदस्य और पहले चरण में पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 13 अक्टूबर 2026 है। राजस्थान पंचायत चुनाव अभ्यर्थी मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने उम्मीदवारों को नामांकन के दौरान जरूरी दस्तावेज, जमानत राशि और चुनाव खर्च से जुड़े नियमों का ध्यान रखने की सलाह दी है।
नामांकन का आज अंतिम दिन: निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन पत्रों की जांच 14 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से होगी। उम्मीदवार 15 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 22 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा, जबकि मतगणना 20 नवंबर 2026 को जिला मुख्यालय पर की जाएगी।
नामांकन के साथ देने होंगे जरूरी दस्तावेज
उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में सभी कॉलम भरने होंगे। जो जानकारी लागू नहीं होती, वहां ‘लागू नहीं’ या ‘शून्य’ लिखना होगा। नामांकन के साथ 50 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी या मजिस्ट्रेट से सत्यापित शपथ-पत्र देना होगा। इसमें आपराधिक मामलों और चल-अचल संपत्ति का विवरण शामिल रहेगा।
मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के उम्मीदवार के लिए एक प्रस्तावक, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार के लिए पांच प्रस्तावक जरूरी हैं। सभी प्रस्तावक संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के वैध मतदाता होने चाहिए। आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र भी देना होगा।
21 वर्ष उम्र जरूरी, जमानत राशि भी निर्धारित
जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। जिला परिषद सदस्य के लिए संबंधित जिला परिषद की मतदाता सूची और पंचायत समिति सदस्य के लिए संबंधित पंचायत समिति की मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। दी गई जानकारी के अनुसार, शैक्षणिक योग्यता और संतान की संख्या को लेकर कोई बाध्यता नहीं है। उम्मीदवार को घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय होने का घोषणा-पत्र भी देना होगा।
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जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पद के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की जमानत राशि 500 रुपये है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए यह राशि 250 रुपये निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को प्रस्तावकों के वार्ड नंबर और मतदाता सूची के क्रमांक की जांच करने की सलाह दी गई है, क्योंकि अधूरी जानकारी या गलत विवरण के कारण नामांकन रद्द हो सकता है।
चुनाव खर्च की सीमा तय
जिला परिषद सदस्य पद के उम्मीदवार अधिकतम 3 लाख रुपये और पंचायत समिति सदस्य पद के उम्मीदवार अधिकतम 1.50 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। नामांकन दाखिल करते समय जिला परिषद सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम तीन वाहनों और पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार एक वाहन का उपयोग कर सकता है। निर्वाचन अधिकारी ने सभी उम्मीदवारों से नियमों का पालन करने की अपील की है।
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