
Breaking News: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के डीए एरियर मामले में बडा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बकाया महंगाई भत्ते (डीए) तथा एरियर भुगतान से जुड़े मामले में पंजाब के मुख्य सचिव पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है। बता दे यह जुर्माना जवाब दाखिल ना करने पर मुख्य सचिव पर लगया गया। इतना ही हीं मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का भी आदेश् दिया है। हाईकोर्ट ने पहले भी इस मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार ने आदेशों का पालन नहीं किया।
कर्मचारियों ने उठाई थी मांग: बता दे कि कई राज्यों में महंगाई भत्ते और एरियर के भुगतान को लेकर विवाद चलते रहते हैं। बार बार शिकायत के बाजवूद आदेशों का पालन नहीं किया जाता है। इसी को लेकर अदालत की ओर से सख्त कार्रवाई की गई है। इसी मामले को लेकर तीन नवंबर की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। पंजाब में भी कर्मचारियों के संगठनों ने समय-समय पर इस मुद्दे पर आवाज उठाई है।
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जवाब दाखिल न करना गंभीर लापरवाही: अदालत ने साफ तौर पर कहा कि सरकार द्वारा जवाब दाखिल न करना गंभीर लापरवाही है। इस पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। यह मामला सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लंबित महंगाई भत्ते और एरियर से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि सरकार ने समय पर डीए और एरियर का भुगतान नहीं किया है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
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