
Haryana Roadways License: दो या चार पहिया वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। जैसे कार या बाइक चलाने के लिए हमें लाइसेंस की जरूरत होती है, वैसे ही बस, ट्रक, मालवाहक वाहन या टेंपो जैसी बड़ी गाड़ियों को चलाने के लिए हैवी ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों के लिए हाईवे ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को ऑनलाइन शुरू किया है। अब आप घर बैठे ही हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
फीस:
GEN/OBC– ₹3000
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SC/BC – ₹1500
GEN/OBC सर्विस टैक्स – ₹540
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SC/BC सर्विस टैक्स – ₹270
मुख्य बिंदु:
केवल हरियाणा के मूल निवासी ही हैवी ड्राइविंग लाइसेंस प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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LMV-NT या LTV लाइसेंस कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए।
जिस अथॉरिटी से LMV बनवाया गया हो, उसका प्रमाण पत्र (NOC) आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
ऑनलाइन आवेदन के समय ड्राइविंग ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर ही ट्रेनिंग का समय तय किया जाएगा।
आवेदक को ट्रेनिंग की सूचना फोन या SMS के माध्यम से दी जाएगी।
यदि आवेदक तय समय पर प्रशिक्षण में शामिल नहीं होता है, तो उसका नाम रद्द कर दिया जाएगा और उसे दोबारा आवेदन करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन के 15 दिनों के भीतर फॉर्म का प्रिंट अपने नजदीकी हरियाणा राज्य परिवहन कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
पात्रता:
केवल हरियाणा का मूल निवासी HMVL के लिए आवेदन कर सकता है।
आवेदक की आयु कम से कम 20 साल होनी चाहिए।
आवेदक का LMV ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज:
आधार कार्ड
परिवार पहचान पत्र
जन्म प्रमाण पत्र
राशन कार्ड
NOC प्रमाण पत्र
मेडिकल सर्टिफिकेट
10वीं की मार्कशीट
शिक्षण शुल्क की रसीद
एफिडेविट
आवेदक के हस्ताक्षर
पासपोर्ट साइज फोटो
पुलिस वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट
