बुधवार, 4 नवम्बर 2026

Haryana News: HSVP के डिपाल्टरों की अब खैर नहीं, जानिए नीलामी के नए नियम

Written by: PK Chauhan

Published:

Haryana News:   हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) ने अपनी ई-नीलामी प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत, डिफॉल्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी । इतना ही नहीं…


Haryana News:   हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) ने अपनी ई-नीलामी प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत, डिफॉल्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी । इतना ही नहीं नए नियमों के चलते रद्द किए गए भूखंडों की तेजी से दोबारा नीलामी की जाएगी।

Advertisement

 

इन बदलावों का उद्देश्य आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत और स्वतंत्र वाणिज्यिक संपत्तियों के आवंटन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। नियमों का उल्लंघन करने के कारण रद्द किए गए भूखंडों की अब 60 दिनों के भीतर दोबारा नीलामी अनिवार्य होगी।Haryana News

Advertisement

ये भी पढ़ें:Breaking News: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का बडा फैसला, मुख्य सचिव पर लगाया जुर्माना

 

यदि नई बोली मूल बोली से कम होती है, तो भी आवंटन नए उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में किया जाएगा, जबकि मूल आवंटी की पूरी बयाना राशि (EMD) जब्त कर ली जाएगी। Haryana News

ये भी पढ़ें:रेवाड़ी में कचरे से तैयार की जाएगी जै​विक खाद, पंचायतों की बढेगी आय

 

प्रॉपर्टी सरेंडर के लिए भी सख्त शर्तें: अपनी प्रॉपर्टी सरेंडर करने वालों के लिए भी सख्त शर्तें रखी गई हैं। पहले वर्ष के भीतर सरेंडर करने पर बोली राशि का 15% ज़ब्त किया जाएगा, और एक से दो वर्षों के बीच ऐसा करने पर यह राशि बढ़कर 25% हो जाएगी।

 

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम: जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त स्टेशनरी और पुस्तकें उपलब्ध करायेगी संस्था

दो से तीन वर्षों के बीच समर्पित की गई संपत्तियों पर 35% की कटौती होगी, जबकि तीन वर्षों के बाद छोड़ी गई संपत्तियों पर आवंटन मूल्य का 50% का भारी नुकसान होगा।

पेमेंट करने का समय तय: प्रॉपर्टी पेमेंट की टाइम लाइन भी स्पष्ट रूप से तय कर दी गई है। 10% अग्रिम राशि जमा करने के बाद, आवंटियों को 30 दिनों के भीतर अतिरिक्त 15% का भुगतान करना होगा। आवासीय और बूथ, कियोस्क और एससीओ जैसी छोटी व्यवसायिक संपत्तियों के मामले में शेष 75% राशि 120 दिनों के भीतर चुकानी होगी।Haryana News

ग्रुप हाउसिंग या मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट जैसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए, शेष राशि के लिए अलावा 120 दिन दिए गए हैं, यह केवल तभी लागू होगा जब देय तिथि 13 मई, 2025 तक पेडिंग हो।Haryana News

जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं : चूक कर्ता को मूल बोली राशि का 10% या पुरानी और नई बोली के बीच का अंतर जो भी कम होगा, जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा जमा राशि पर कोई ब्याज भी नहीं दिया जाएगा।Haryana News

संशोधनों के तहत ऐसे मामलों में जहां दोबारा नीलामी में अधिक कीमत प्राप्त होती है और नया बोलीदाता पूरा भुगतान कर देता है, तो एचएसवीपी जब्त की गई ईएमडी को छोड़कर, पहले बोलीदाता की जमा राशि वापस कर देगा।

PK Chauhan
About the Author PK Chauhan

मै पीके चौहान पिछले 6 साल में पत्रकारिता में कार्यरत हूं। मेरे द्वारा राजनीति, क्राइम व मंनोरजन की खबरे Best E News पर अपडेट की जाती है। View all posts by PK Chauhan →

खबरें और भी

WhatsApp