
Haryana सरकार ने शहरी इलाकों में गेस्ट हाउस खोलने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब राज्य के आवासीय सेक्टरों में अधिकतम 1.25 एकड़ तक का क्षेत्र गेस्ट हाउस के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके लिए कंपनियां, ट्रस्ट, फर्म या व्यक्तिगत आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सरकार ने साफ किया है कि आवेदन केवल सीएलयू पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार होंगे। ऑफलाइन या समय सीमा के बाद जमा आवेदन मान्य नहीं होंगे। नोटिस जारी होने के दो माह के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। इसी क्रम में गुरुग्राम के सेक्टर-70ए में गेस्ट हाउस के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
नीति के अनुसार, अधिकतम 1.25 एकड़ तक का क्षेत्र गेस्ट हाउस के लिए स्वीकृत किया जाएगा, लेकिन यह तय करना कि किस सेक्टर या शहर में कितना क्षेत्र मिलेगा, विभाग आवेदन की संख्या और तय मानकों के आधार पर करेगा। तेजी से विकसित हो रहे शहरों जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला में गेस्ट हाउस की मांग अधिक है। रोजगार, व्यापार और शिक्षा के अवसरों के कारण यहां बाहरी लोगों का लगातार आगमन बढ़ रहा है।
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शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक ने कहा कि अनुमति केवल उन्हीं को दी जाएगी जो सभी नियमों और मानकों का पालन करेंगे। इसका उद्देश्य शहरी विकास को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाना और अवैध निर्माण पर रोक लगाना है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति उद्यमियों और निवेशकों के लिए बड़ी संभावनाएं लाएगी। अगले दो माह उनके लिए महत्वपूर्ण होंगे। सरकार की यह पहल हरियाणा के शहरी ढांचे को मजबूत करने के साथ ही शहरों को और अधिक सुविधाजनक और व्यवसाय-अनुकूल बनाएगी।
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