शनिवार, 24 अक्टूबर 2026

धारूहेड़ा: दो सेवानिवृत BDPO पर ₹50 हजार जुर्माना, पेंशन से देनी होगी राशि

Written by: सुनील कुमार

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धारूहेड़ा: राज्य सूचना आयुक्त डॉ. अजय कुमार सूरा ने एक बड़ा फैसल सुनाया है। आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी निर्धारित समय में उपलब्ध नहीं कराने के मामले में हरियाणा राज्य सूचना…


धारूहेडा दो सेवानिवृत BDPO पर ₹50 हजार जुर्माना
धारूहेडा दो सेवानिवृत BDPO पर ₹50 हजार जुर्माना
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धारूहेड़ा: राज्य सूचना आयुक्त डॉ. अजय कुमार सूरा ने एक बड़ा फैसल सुनाया है। आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी निर्धारित समय में उपलब्ध नहीं कराने के मामले में हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने धारूहेड़ा के दो तत्कालीन विकास एवं पंचायत अधिकारियों (बीडीपीओ) के खिलाफ जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं। धारूहेड़ा के दोनो बीडीपीओ वीरेंद्र और विशाल भारद्वाज 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यानि दोनों की पेंशन राशि से ये जुर्माना वसूला जाएगा।

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जानिए क्या था मामला: बता दे कि गांव डूगरवास निवासी चंद्र प्रकाश की ओर से 11 फरवरी 2020 को दायर आरटीआई मांगी थी। निर्धारित समय में जानकारी नहीं मिलने पर मामला दूसरी अपील तक पहुंचा। आयोग ने 8 अप्रैल 2021 को संबंधित एसपीआईओ को पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। समय पर सूचना नहीं देने के चलते 2 जनवरी 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद कोई सुनवाई नही हुई। बार बार अपील के बावजूद उसे सही व पूरी जानकारी नही दी गई।

3 महीने में जमा करानी होगी राशि

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आयोग ने निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर निर्धारित सरकारी मद में जमा कराई जाए। आयोग के सचिवालय को आदेश की प्रति विकास एवं पंचायत विभाग, चंडीगढ़ के निदेशक को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। निदेशक संबंधित अधिकारियों से राशि की वसूली सुनिश्चित करेंगे।

दोनो हो चुके है सेवानिवृत: बता दे फिलहाल ये दोनो सेवानिवृत हो चुकी है। इसी को लेकर ये भी आदेश दिया है यदि अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुका है, तो कानून के अनुसार जुर्माने की राशि उसकी पेंशन से वसूली जाए। साफ जाहिर है कि अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है, तो उसके खिलाफ विभागीय सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करनी होगी। यह भी कहा गया कि जुमार्ना राशि तीन महीने के भीतर आयोग को देनी होगी।

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क्या कहते है सरपचं: सरपंच विपिन कुमार और ग्राम सचिव दिनेश कुमार ने आयोग को बताया कि 21 अगस्त 2026 के अंतरिम आदेश के अनुपालन में आवेदक ने 2 सितंबर 2026 को संबंधित रिकॉर्ड का निरीक्षण किया और जानकारी प्राप्त की। उन्होंने मामले को बंद करने का अनुरोध किया।

 

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सुनील कुमार
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सुनील कुमार (Best E News) हरियाणा की क्षेत्रीय खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं। उनकी प्राथमिकता क्षेत्र की महत्वपूर्ण घटनाओं, जनसमस्याओं और आम लोगों से जुड़े मुद्दों को पाठकों तक पहुंचाना है। View all posts by सुनील कुमार →

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