
Haryana News: हरियाणा में आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है जिसमें कई बड़े और प्रभावशाली फैसलों पर चर्चा और मंजूरी दी जाएगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख भी तय हो सकती है। इसके अलावा करीब 24 महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श होगा जो प्रदेश के विकास और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े हैं।
इस बैठक में हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 में संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके तहत गुरुग्राम के सेक्टर-68 में एक नया निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा जिसका नाम होगा डिजाइन, नवाचार और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाएगा और प्रदेश के छात्रों के लिए नई अवसर प्रदान करेगा।
कैबिनेट में हरियाणा मोटर वाहन नियमों में भी बदलाव प्रस्तावित है। इस बदलाव के तहत राज्य सरकार पर्यटन परमिट से संचालित वाहनों की आयु निर्धारित करेगी ताकि पर्यटन सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर बनी रहे। इससे यातायात और पर्यावरण दोनों को लाभ मिलेगा।
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बैठक में विधायकों के विभिन्न राज्यों के दौरे के दौरान निजी आवास यानी होटल के किराए की संशोधित दरों को भी मंजूरी दी जाएगी। माना जा रहा है कि यह दर 5 हजार रुपए प्रतिदिन निर्धारित की जाएगी जिससे यात्रा खर्च का नियमन होगा।
नारनौल, रेवाड़ी, यमुनानगर, फरीदाबाद, सिरसा और झज्जर जिले के कुछ गांवों को उप तहसील और तहसीलों में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट मंजूरी दे सकती है। यह प्रशासनिक सुधार स्थानीय स्तर पर बेहतर सेवा और प्रबंधन के लिए जरूरी है।
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कैबिनेट में हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 और हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 को निरस्त कर एक नया हरियाणा नगर निकाय अधिनियम 2025 लाने पर भी विचार होगा। इसका मकसद पुराने कानूनों को मिलाकर आधुनिक और प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था बनाना है जिससे नगर निकायों की कार्यक्षमता बढ़ेगी।
