मंगलवार, 3 नवम्बर 2026

Haryana crime: घरेलू गैस कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, महज तीन घंटे में 30 सिलेंडर जब्त

Written by: PK Chauhan

Published:

Haryana crime: घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में विभागीय टीम द्वारा कोसली, बेरली तथा…


घरेलू गैस कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, महज तीन घंटे में 30 सिलेंडर जब्त
घरेलू गैस कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, महज तीन घंटे में 30 सिलेंडर जब्त
Google News Follow us on Google

Haryana crime: घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में विभागीय टीम द्वारा कोसली, बेरली तथा नांगल मुंडी बाजार में विशेष जांच अभियान चलाया गया। टीम ने रेवाड़ी महज तीन घंटे चलाए अभियान के चलते 30 सिलेंडर जब्त किए है।Haryana crime

Advertisement

यह कार्रवाई खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एएफएसओ श्री एस.पी. मेहता के नेतृत्व में की गई। टीम में सब इंस्पेक्टर जयबीर, सप्लाई इंचार्ज रविंदर यादव, जितेंद्र यादव तथा अमित यादव शामिल रहे।Haryana crime

निरीक्षण के दौरान बाजार क्षेत्रों में कई फास्ट फूड एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध उपयोग पाया गया। विभागीय टीम ने कार्रवाई करते हुए कुल 30 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए, जिनमें से 13 सिलेंडर बेरली बाजार तथा 17 सिलेंडर कोसली बाजार से बरामद किए गए। नांगल मुंडी बाजार में भी प्रतिष्ठानों जांच कर संचालकों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए।

Advertisement

ये भी पढ़ें:Breaking News: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का बडा फैसला, मुख्य सचिव पर लगाया जुर्माना

अधिकारियों ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं एलपीजी नियमों का उल्लंघन है। जब्त किए गए सिलेंडरों के संबंध में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।Haryana crime

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सभी होटल एवं फास्ट फूड संचालकों को चेतावनी दी है कि वे केवल व्यावसायिक गैस कनेक्शन का ही उपयोग करें, अन्यथा भविष्य में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।Haryana crime

ये भी पढ़ें:रेवाड़ी में कचरे से तैयार की जाएगी जै​विक खाद, पंचायतों की बढेगी आय

जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, रेवाड़ी श्री नितिश कुमार सिंघला ने सभी होटल व फास्ट फूड संचालकों से अपील की है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों में करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।Haryana crime

PK Chauhan
About the Author PK Chauhan

मै पीके चौहान पिछले 6 साल में पत्रकारिता में कार्यरत हूं। मेरे द्वारा राजनीति, क्राइम व मंनोरजन की खबरे Best E News पर अपडेट की जाती है। View all posts by PK Chauhan →

खबरें और भी

WhatsApp