मंगलवार, 3 नवम्बर 2026

Haryana: रेवाड़ी में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा ऐलान, स्कूलों पर सख्त निर्देश जारी

Written by: सुनील कुमार

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Haryana: जिले में बच्चों की सुरक्षा को लेकर जिला बाल संरक्षण अधिकारी (DCPO) दीपिका यादव ने सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने सभी प्ले स्कूलों, निजी और सरकारी स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिए…


Haryana: रेवाड़ी में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा ऐलान, स्कूलों पर सख्त निर्देश जारी
Haryana: रेवाड़ी में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा ऐलान, स्कूलों पर सख्त निर्देश जारी
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Haryana: जिले में बच्चों की सुरक्षा को लेकर जिला बाल संरक्षण अधिकारी (DCPO) दीपिका यादव ने सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने सभी प्ले स्कूलों, निजी और सरकारी स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बाल सुरक्षा से जुड़ी अनिवार्य व्यवस्थाओं का कड़ाई से पालन किया जाए।

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यह फैसला हाल ही में सामने आई एक गंभीर घटना के बाद लिया गया, जिसमें स्कूल परिवहन सेवा से जुड़े एक कर्मचारी पर नाबालिग बच्ची के साथ अनुचित व्यवहार का आरोप लगा। जांच में पता चला कि संबंधित स्कूल ने न तो अपने स्टाफ का पुलिस सत्यापन कराया था और न ही स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे या महिला अटेंडेंट की व्यवस्था की गई थी।

DCPO दीपिका यादव ने निर्देश दिए हैं कि अब सभी ड्राइवर, कंडक्टर और गैर-शिक्षण स्टाफ का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा। प्रत्येक स्कूल बस और वैन तथा स्कूल परिसर में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिन तक सुरक्षित रखी जाएगी।

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प्रत्येक स्कूल वाहन में महिला अटेंडेंट या एस्कॉर्ट की नियुक्ति अनिवार्य होगी। सभी स्कूलों में चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी लागू की जाएगी और शिकायत पेटी व हेल्पलाइन नंबर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। किसी भी घटना की सूचना तुरंत पुलिस, बाल कल्याण समिति (CWC) और DCPO को दी जानी चाहिए। इसके अलावा, सभी प्ले स्कूलों का पंजीकरण NCPCR के सरल पोर्टल पर अनिवार्य किया जाएगा।

दीपिका यादव ने चेतावनी दी है कि यदि कोई स्कूल इन निर्देशों की अवहेलना करता है, तो उसके खिलाफ POCSO एक्ट, जेजे एक्ट और भारतीय दंड संहिता के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल इन सुरक्षा मानकों का पालन करें और उनकी नियमित निगरानी की जाए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने भी स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े नियमों की अनदेखी गंभीर अपराध मानी जाएगी और दोषी संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सुनील कुमार
About the Author सुनील कुमार

सुनील कुमार (Best E News) हरियाणा की क्षेत्रीय खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं। उनकी प्राथमिकता क्षेत्र की महत्वपूर्ण घटनाओं, जनसमस्याओं और आम लोगों से जुड़े मुद्दों को पाठकों तक पहुंचाना है। View all posts by सुनील कुमार →

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