गुरूवार, 5 नवम्बर 2026

Delhi News: क्लब, होटल और पब में इमरजेंसी एग्जिट बंद, फायर सेफ्टी नियमों की उल्लंघन रिपोर्ट

Written by: सुनील कुमार

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Delhi News: दिल्ली फायर सर्विसेज़ (DFS) ने नए साल और फेस्टिव सीज़न के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। यह कार्रवाई गोवा में हाल ही में हुई आग…


Delhi News: क्लब, होटल और पब में इमरजेंसी एग्जिट बंद, फायर सेफ्टी नियमों की उल्लंघन रिपोर्ट
Delhi News: क्लब, होटल और पब में इमरजेंसी एग्जिट बंद, फायर सेफ्टी नियमों की उल्लंघन रिपोर्ट
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Delhi News: दिल्ली फायर सर्विसेज़ (DFS) ने नए साल और फेस्टिव सीज़न के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। यह कार्रवाई गोवा में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद की गई है। भीड़ बढ़ने और संभावित जोखिमों को देखते हुए, फायर डिपार्टमेंट ने एक स्पेशल इंस्पेक्शन ड्राइव चलाया, जिसमें क्लब, होटल, रेस्टोरेंट और पब की फायर सेफ्टी सुविधाओं की अच्छी तरह से जांच की गई।

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फायर डिपार्टमेंट ने 10 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच राजधानी में 97 जगहों का इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन में पता चला कि 31 क्लब और रेस्टोरेंट फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इनमें से कई जगहों पर ज़रूरी फायर सेफ्टी क्लीयरेंस (NOC) नहीं थे, जिससे इमरजेंसी एग्जिट बंद थे।

31 जगहों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा, गंभीर कमियों के कारण नौ क्लब और रेस्टोरेंट को तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि इन जगहों पर या तो फायर-फाइटिंग उपकरण खराब थे या वे बिल्कुल नहीं थे। कुछ जगहों पर भीड़ कंट्रोल और इमरजेंसी इवैक्यूएशन सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे, जिसके कारण यह कड़ी कार्रवाई की गई।

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दिल्ली फायर सर्विसेज़ के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार ने यह ड्राइव शुरू की है। इसका मकसद नए साल के जश्न और फेस्टिव सीज़न के दौरान किसी भी दुर्घटना को रोकना है। अधिकारियों ने ज़ोर देकर कहा कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जान और माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, फायर डिपार्टमेंट ने सभी क्लब, होटल और रेस्टोरेंट मालिकों से फायर सेफ्टी मानकों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। डिपार्टमेंट ने कहा कि यह स्पेशल इंस्पेक्शन ड्राइव आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी।

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अधिकारी ने बताया कि इंस्पेक्शन के दौरान, सभी ज़रूरी फायर सेफ्टी उपकरणों की बारीकी से जांच की जा रही है। इसमें सुरक्षा मानकों की स्थिति, बिल्डिंग कोड का पालन, और इमरजेंसी एग्जिट की उपलब्धता और पहुंच की जांच शामिल है। जिन जगहों को बंद करने का आदेश दिया गया था, उनमें फायर-फाइटिंग उपकरण और सही इमरजेंसी एग्जिट की कमी पाई गई।

सुनील कुमार
About the Author सुनील कुमार

सुनील कुमार (Best E News) हरियाणा की क्षेत्रीय खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं। उनकी प्राथमिकता क्षेत्र की महत्वपूर्ण घटनाओं, जनसमस्याओं और आम लोगों से जुड़े मुद्दों को पाठकों तक पहुंचाना है। View all posts by सुनील कुमार →

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