
महेंद्रगढ़ (Best E News) हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला प्रशासन ने सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए यातायात नियमों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। डीसी अनुपमा अंजली ने बुधवार को अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल न दिया जाए। साथ ही, बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पहुंचने वाले दोपहिया वाहन चालकों को भी ईंधन नहीं देने के निर्देश दिए गए हैं।
रेवाड़ी के बाद नारनौल में लागू: हरियाणा के रेवाड़ी में यह एक अक्टूबर से लागू हो चुका है। लेकिन धरातल पर कुछ नही है। इस रूल को लेकर पत्रकारो ने अभियान चलाया तो ऐसा कुछ नही मिला। कागजात प्रकिया तो पंपो पर तो बोतलों में तेल दिया जा रहा है लेकिन इस पर पूर्णतया प्रतिबधं है। हिंदुस्तान में सबसे बडी कमी यही है कोई नियम बना तो दिया जाता है लेकिन उसका पालन नही होता है।
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हादसों में आएगी कमी: डीसी ने पुलिस और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक को पेट्रोल पंपों पर नियमित निगरानी रखने को कहा। इसके अलावा परिवहन विभाग प्रदूषण जांच केंद्रों का समय-समय पर निरीक्षण करेगा। प्रशासन का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य यातायात नियमों का पालन बढ़ाना और सड़क हादसों में कमी लाना है। ये नियम आज से लागू कर दिए गए है।
विभागोंं में तालमेल जरूरी: ये निर्देश लघु सचिवालय में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति और सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की बैठक में दिए गए। डीसी ने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए सभी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सड़क हादसों में कमी लाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
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