
रेवाड़ी (Best E News): हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (HALSA), पंचकूला के दिशा-निर्देशानुसार आगामी 21 नवंबर 2026 को जिला न्यायालय परिसर रेवाड़ी, सब-डिवीजन कोसली तथा बावल में विशेष स्पेशल लोक अदालत (Special Lok Adalat) का आयोजन किया जाएगा। इस स्पेशल लोक अदालत में मुख्य रूप से धारा 138 (चेक बाउंस) से संबंधित लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा।
लोक अदालत में समय और धन दोनों की बचत: डॉ. रेनू सोलखे
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) रेवाड़ी की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) डॉ. रेनू सोलखे ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों के निस्तारण से दोनों पक्षों के समय और धन की बड़ी बचत होती है। कोर्ट कचहरी के लंबे चक्करों से मुक्ति मिलती है और पक्षों के बीच वर्षों पुरानी रंजिश खत्म होकर आपसी भाईचारा बढ़ता है। यदि किसी लंबित मुकदमे का फैसला लोक अदालत के जरिए समझौते से होता है, तो नियमानुसार जमा की गई पूरी कोर्ट फीस (Court Fee) याचिकाकर्ता को वापस कर दी जाती है।
अंतिम व सर्वमान्य फैसला: लोक अदालत में दिए गए फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होती और इसका फैसला दोनों पक्षों को मान्य होता है।सीजेएम डॉ. रेनू सोलखे ने बताया कि जो मामले अदालतों में लंबित हैं, उनके अलावा जो केस अभी कोर्ट तक नहीं पहुंचे हैं (प्री-लिटिगेशन स्टेज), उन्हें भी इस स्पेशल लोक अदालत में रखवाकर सुलझाया जा सकता है।
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हेल्पलाइन और संपर्क सूत्र: आमजन अपने चेक बाउंस मामलों को सूचीबद्ध कराने या अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 01274-220062 पर संपर्क कर सकते हैं अथवा नजदीकी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) कार्यालय में जाकर जानकारी ले सकते हैं।
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