Wednesday, 30 September 2026

मालाहेड़ा में शामलात जमीन से उठाई मिट्टी, खनन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई !

Written by: सुनील चौहान

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धारूहेड़ा(Best E News)  कस्बे के गांव मालाहेड़ा में सोमवार रात शामलात जमीन से मिट्टी उठाने के मामले पर खनन विभाग ने बडी कार्रवाई की । बुधवार को खनन विभाग से टीमें पहंची…


धारूहेड़ा(Best E News)  कस्बे के गांव मालाहेड़ा में सोमवार रात शामलात जमीन से मिट्टी उठाने के मामले पर खनन विभाग ने बडी कार्रवाई की । बुधवार को खनन विभाग से टीमें पहंची तथा उठाई गई मिट्टी पैमाईस करते हुए सरपंच से ब्यान दर्ज करवाए गए है। खनन विभाग के अधिकारियो की ओर से जल्द ही पैमाइस करके जुमाना लगाया जाएगा। हांलाकि अभी तक कोई चालान नहीं किया गया है। मिट्टी उठाने वाला गांव की व्यक्ति है तो सरकारी विभाग में कार्यरत है। उसने घर में भरत करने के लिए शामलात जगह से मिट्टी उठाई थी।

वीडियो व फोटो को लेकर हुई कार्रवाई: बता दे कि गांव मालाहेडा में रात को शामलात जमीन से मिट्टी उठाई जा रही है। इसकी भनक सरपंच का लगी। सूचना मिलने के बाद वह मौके पर पहुंचे तो वहां जेसीबी से मिट्टी उठाई जा रही थी। जब वह उनकी फोटो व वीडियों बनाने लगा तो जेसीबी और ट्रैक्टर चालक वहां से फरार हो गए।

पंचायत कर भेजी शिकायत: सरंपच महेश कुमार ने गांव में बैठक बुलाई। पंचायत की ओर से मामले में कार्रवाई के लिए ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके बाद शामलात जमीन से मिट्टी उठाने की शिकायत बीडीपीओ धारूहेड़ा और खनन विभाग को भेजी गई है। पंचायत ने मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए खनन विभाग की टीम मौक पर पहुंची तथा पैमाईस की है। जल्द ही टीम को ओर उठाई गई मिट्टी को लेकर जुर्माना चालान किया जाएगा।

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जानिए क्या मिट्टी उठाने पर सजा का प्रावधान: हरियाणा में बिना अनुमति सरकारी पंचायती जमीन से मिट्टी उठाना, परिस्थितियों के अनुसार, अवैध या अनधिकृत खनन की श्रेणी में  है। खासकर अगर मिट्टी जेसीबी/ट्रैक्टर से निकालकर ले जाई जा रही है और उसके लिए आवश्यक खनन अनुमति नहीं ली गई है।

हरियाणा के Minor Mineral Concession, Stocking, Transportation of Minerals and Prevention of Illegal Mining Rules, 2012 के नियम 31 के अनुसार साधारण मिट्टी (ordinary earth) उठाने के लिए निर्धारित परिस्थितियों में अनुमति जरूरी है। यदि जमीन ग्राम पंचायत की है, तो मिट्टी निकालने के लिए ग्राम पंचायत का प्रस्ताव और संबंधित उपायुक्त की मंजूरी का प्रावधान है।

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सुनील चौहान हरियाणा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव है और वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं। View all posts by सुनील चौहान →

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