रेवाड़ी (Best E News) अक्सर अदालत में हत्या व रेप के Case से सजा सुनाते हुए सुना होगा। लेकिन Rewari में इस बाद अदालत के इस फैसले से तस्करों की नींद उडा दी है। रेवाड़ी अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गौतम ने आरोपी अजित उर्फ भल्ला निवासी गांव बधराणा को दोषी करार देते हुए 7 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
6 साल पुराने केस पर बडा फैसला: पुलिस के अनुसार, 28 नवंबर 2020 को सीआईए रेवाड़ी को सूचना मिली थी कि अजित उर्फ भल्ला गांव के बस स्टैंड पर एक नाई की दुकान के पास गांजा बेचने के लिए खड़ा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को काबू कर लिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 2 किलो 410 ग्राम गांजा बरामद हुआ था।
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अजीत तस्कर को सुनाई सजा: इस मामले में थाना रामपुरा में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने अजित उर्फ भल्ला को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
नशा तस्करों पर होगी बडी कार्रवाई: रेवाड़ी पुलिस ने कहा कि जिले में नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि आसपास किसी व्यक्ति के नशीले पदार्थों की खरीद-फरोख्त या तस्करी में शामिल होने की जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचित करें। पुलिस के अनुसार, सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
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