गुरूवार, 22 अक्टूबर 2026

Haryana: सड़क हादसे में घायल की जान बचाओ और पाओ 25 हजार, पलवल में शुरू हुई ‘राह वीर योजना’

Written by: सुनील कुमार

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Haryana: पलवल जिले में अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की "राह-वीर योजना" को लागू कर दिया गया है। इस योजना की जानकारी जिला जनसंपर्क अधिकारी बिजेंद्र कुमार ने दी। उन्होंने…


Haryana: सड़क हादसे में घायल की जान बचाओ और पाओ 25 हजार, पलवल में शुरू हुई ‘राह वीर योजना’
Haryana: सड़क हादसे में घायल की जान बचाओ और पाओ 25 हजार, पलवल में शुरू हुई 'राह वीर योजना'
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Haryana: पलवल जिले में अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की “राह-वीर योजना” को लागू कर दिया गया है। इस योजना की जानकारी जिला जनसंपर्क अधिकारी बिजेंद्र कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को ‘गोल्डन ऑवर’ यानी हादसे के एक घंटे के अंदर अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाता है तो उसे ₹25,000 की नगद राशि इनाम के रूप में दी जाएगी। इसका उद्देश्य यह है कि हादसों में समय रहते घायल व्यक्ति को बचाने के लिए लोग आगे आएं और बिना डर सहायता करें।

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बिजेंद्र कुमार ने बताया कि गंभीर सड़क हादसों में वे घटनाएं शामिल होंगी जिनमें पीड़ित की हालत इतनी नाजुक हो कि उसे बड़ी सर्जरी करानी पड़े या उसे कम से कम तीन दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़े। इसके अलावा सिर की चोट, रीढ़ की हड्डी में चोट जैसे मामले भी इसमें शामिल हैं। योजना का मकसद है आम नागरिकों को ऐसे समय पर मदद के लिए प्रोत्साहित करना जब एक जिंदगी सिर्फ समय पर सहायता से बच सकती है।

कानूनी सुरक्षा भी मिलेगी ‘राह-वीर’ को

इस योजना के अंतर्गत सहायता करने वाले व्यक्ति यानी ‘राह-वीर’ को कानूनी सुरक्षा भी दी जाएगी। मोटर व्हीकल (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 134-A और भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 29 सितंबर 2020 के तहत कोई भी व्यक्ति अगर किसी गंभीर सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाता है तो उसे किसी प्रकार की पुलिस जांच या कानूनी कार्यवाही से डरने की जरूरत नहीं है। उसे ₹25,000 की राशि के साथ एक प्रशंसा पत्र भी दिया जाएगा।

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कैसे मिलेगा इनाम और किन स्थितियों में होगा बंटवारा

बिजेंद्र कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि एक ही घायल को एक से अधिक राह-वीर मिलकर अस्पताल पहुंचाते हैं तो इनाम की राशि यानी ₹25,000 को बराबर-बराबर बांटा जाएगा। लेकिन यदि एक राह-वीर एक से अधिक घायलों को बचाता है तो उसे प्रति घायल ₹25,000 तक की राशि मिल सकती है, हालांकि किसी एक राह-वीर को अधिकतम ₹25,000 ही मिलेगा। इसके साथ सभी को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा जिससे उनकी समाज सेवा को मान्यता मिलेगी और अन्य लोग भी प्रेरित होंगे।

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सुनील कुमार
About the Author सुनील कुमार

सुनील कुमार (Best E News) हरियाणा की क्षेत्रीय खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं। उनकी प्राथमिकता क्षेत्र की महत्वपूर्ण घटनाओं, जनसमस्याओं और आम लोगों से जुड़े मुद्दों को पाठकों तक पहुंचाना है। View all posts by सुनील कुमार →

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