
Haryana News: हरियाणा सरकार ने कॉमन कैडर के तहत चयनित ग्रुप-डी कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। मानव संसाधन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि जिन कर्मचारियों ने 28 अगस्त, 2025 के पोस्टिंग ऑर्डर के अनुसार जॉइन किया है, उन्हें उनकी जॉइनिंग डेट से सैलरी दी जाए।
एचएसएससी की विज्ञापन संख्या 01/2023 के तहत चयनित उम्मीदवारों की सिफारिश 2 जुलाई, 2025 को हुई थी। इसके बाद 28 अगस्त, 2025 को कॉमन कैडर के तहत उनकी पोस्टिंग ऑर्डर जारी की गई। कई विभागों में अभी तक कर्मचारियों का वेतन जारी नहीं किया गया था।
वेतन भुगतान का निर्देश
अब निर्णय लिया गया है कि जिन कर्मचारियों ने जॉइनिंग कर ली है, उन्हें उनकी डेट ऑफ जॉइनिंग से पेंडिंग सैलरी दी जाएगी। संबंधित विभाग अपने-अपने स्तर पर भुगतान सुनिश्चित करेंगे। सभी कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि कर्मचारियों का विवरण हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर दर्ज करें।
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ई-बिलिंग और डेटा अपडेट
ई-बिलिंग सिस्टम के माध्यम से सैलरी बिल पोर्टल से तैयार होंगे। डेटा दर्ज करने में लापरवाही से वेतन वितरण प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए सभी विभाग समय पर जानकारी अपडेट करें।
नई पेंशन स्कीम (एनपीएस)
पत्र में एनपीएस को लेकर स्पष्ट किया गया है कि पीआरएएन नंबर के बिना अधिकतम दो माह की सैलरी दी जा सकती है। तीसरे माह से पहले हर कर्मचारी का पीआरएएन नंबर सक्रिय होना अनिवार्य है। इससे नई नियुक्तियों में पहले दो माह का वेतन जारी करने में कोई रुकावट नहीं होगी।
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