शनिवार, 24 अक्टूबर 2026

Haryana News: हरियाणा सरकार ने अधिसूचित की 10 सेवाएं, तय समय-सीमा में मिलेगा लाभ, जानें पूरी जानकारी

Written by: सुनील कुमार

Published:

Haryana News: हरियाणा सरकार ने दो विभागों की कुल दस सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत अधिसूचित किया है। अब लोग इन सेवाओं का लाभ निश्चित समय-सीमा में…


Haryana News: हरियाणा सरकार ने अधिसूचित की 10 सेवाएं, तय समय-सीमा में मिलेगा लाभ, जानें पूरी जानकारी
Haryana News: हरियाणा सरकार ने अधिसूचित की 10 सेवाएं, तय समय-सीमा में मिलेगा लाभ, जानें पूरी जानकारी
Google News Follow us on Google

Haryana News: हरियाणा सरकार ने दो विभागों की कुल दस सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत अधिसूचित किया है। अब लोग इन सेवाओं का लाभ निश्चित समय-सीमा में ले सकेंगे। यदि कोई देरी होगी तो संबंधित अधिकारी जवाबदेह होंगे। यह कदम सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

Advertisement

शिक्षा ऋण और वित्त योजनाओं की समय-सीमा

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की शिक्षा ऋण योजना और सूक्ष्म वित्त योजना के लिए 135 दिन का समय निर्धारित किया गया है। सामान्य सावधि ऋण योजना के लिए 180 दिन की अवधि तय की गई है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की शिक्षा ऋण योजना, महिला अधिकारिता योजना, महिला समृद्धि योजना, सूक्ष्म ऋण योजना और हरित व्यवसाय योजना के लाभ भी 135 दिन के भीतर मिलने होंगे।

मत्स्य पालन विभाग के सघन मत्स्य पालन विकास कार्यक्रम के तहत तालाबों के सुधार के लिए सब्सिडी योजना के लाभ के लिए 40 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। यह योजना मछली पालन को बढ़ावा देने और किसानों को आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से लागू की गई है।

Advertisement

ये भी पढ़ें:धारूहेड़ा में 15 साल बाद सेक्टर रोड का रास्ता साफ, 6 करोड़ रुपये होंगे खर्च

सरकार के आदेशों के अनुसार हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की नौ नई सेवाएं अब इस कानून के दायरे में आ गई हैं। साथ ही मत्स्य पालन विभाग की एक योजना को भी अधिनियम में शामिल किया गया है।

अधिकारियों की जिम्मेदारी

इन सेवाओं के कार्यान्वयन के लिए पदनामित अधिकारी, अपील अधिकारी और शिकायत निवारण प्राधिकारी भी तय किए गए हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सेवाएं समय पर प्रदान हों और किसी भी प्रकार की शिकायत या देरी होने पर तुरंत कार्रवाई हो सके।

ये भी पढ़ें:Breaking News: इन महिलाओं को मिलेंगे पुरस्कार, जानिए कहां करें अप्लाई

सुनील कुमार
About the Author सुनील कुमार

सुनील कुमार (Best E News) हरियाणा की क्षेत्रीय खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं। उनकी प्राथमिकता क्षेत्र की महत्वपूर्ण घटनाओं, जनसमस्याओं और आम लोगों से जुड़े मुद्दों को पाठकों तक पहुंचाना है। View all posts by सुनील कुमार →

खबरें और भी

WhatsApp