
नई दिल्ली (Best E News): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 को देश के छह राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति और प्रशासनिक फेरबदल को औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण फेरबदल में हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वालीं भारतीय जनता पार्टी (BJP) की वरिष्ठ नेता, केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य और पूर्व सांसद डॉ. सुधा यादव को कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान राज्यपाल थावरचंद गहलोत का स्थान लेंगी।
करगिल युद्ध के बाद शुरू हुआ था राजनीतिक सफर
डॉ. सुधा यादव का राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन संघर्ष और राष्ट्रसेवा की एक प्रेरणादायक मिसाल रहा है। उनके पति सुखबीर सिंह यादव सीमा सुरक्षा बल (BSF) में डिप्टी कमांडेंट थे, जो वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। पति की शहादत के बाद तत्कालीन हरियाणा भाजपा प्रभारी नरेंद्र मोदी के विशेष आग्रह पर उन्होंने राजनीति में कदम रखा। वर्ष 1999 में उन्होंने महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर शानदार जीत दर्ज की और संसद पहुंचीं।वर्तमान में डॉ. सुधा यादव भाजपा के सर्वोच्च नीति-निर्धारण निकाय—केंद्रीय संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य हैं। दिवंगत सुषमा स्वराज के बाद इस बोर्ड में शामिल होने वाली वह देश की दूसरी महिला नेता हैं।

राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:
- अनुच्छेद 153: प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल का प्रावधान करता है। एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 155: राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र के माध्यम से की जाती है।
अनुच्छेद 156: राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। - अनुच्छेद 157: राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिये योग्यताएँ निर्धारित करता है: व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिये और उसकी आयु कम-से-कम 35 वर्ष होनी चाहिये।
- अनुच्छेद 163: मुख्यमंत्री को परिषद का प्रमुख बनाते हुए मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है, जो राज्यपाल को सहायता और सलाह देती है, सिवाय उन मामलों के, जहाँ संविधान राज्यपाल को अपने विवेक का प्रयोग करने की अपेक्षा करता है।
- अनुच्छेद 200: राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को अनुमति के लिये प्रस्तुत किये जाने पर राज्यपाल के विकल्पों से संबंधित है।
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छह राज्यों में हुए राज्यपालों के नए बदलाव
- कर्नाटक: डॉ. सुधा यादव (नियमित राज्यपाल)
- तमिलनाडु: राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर (केरल से स्थानांतरित)
- केरलम (केरल): ओम प्रकाश माथुर (सिक्किम से स्थानांतरित)
- ओडिशा: ब्रज मोहन राम
- उत्तराखंड: डॉ. ढाल सिंह बिसेन
- सिक्किम: दुष्यंत गौतम
संविधान में राज्यपाल से जुड़े प्रमुख प्रावधान
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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जो राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (अनुच्छेद 156) अपना पद धारण करते हैं। पद ग्रहण करने से पूर्व संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा उन्हें संविधान और विधि के संरक्षण की शपथ दिलाई जाती है।
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