
रेवाड़ी। जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से मंगलवार रेवाड़ी के नियंत्रित क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। गांव माजरा गुरदास, तहसील व जिला रेवाड़ी में बिना अनुमति विकसित की जा रही दो अवैध कॉलोनियों में कार्रवाई करते हुए चारदीवारी और कच्चे रास्तों को तोड़ा गया। विभाग की इस कार्रवाई से अफारा तफरी मच गई। भारी पुलिस बल तैनात होने के चलते मकान मालिक की बोलती दब कर रह गई।
जिला नगर योजनाकार विभाग के अनुसार, दोनों कॉलोनियां करीब दो एकड़ और तीन एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही थीं। इनमें 10 स्थानों पर बनी चारदीवारी और कच्चे सड़क नेटवर्क को तोड़ने की कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में भारी पुलिस बल की सहायता से कार्रवाई पूरी की गई।
प्लॉट खरीदने से पहले वैधता की जांच करने की अपील
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जिला नगर योजनाकार नरेंद्र सैनी ने आमजन से अपील की कि नियंत्रित और शहरी क्षेत्रों में बिना अनुमति कोई निर्माण न करें। किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले जिला नगर योजनाकार कार्यालय से उसकी वैधता की पुष्टि अवश्य करें। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले लोगों को बाद में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
उन्होंने बताया कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर लोगों को बेहतर सुविधाओं का भरोसा देकर खाली जमीन पर प्लॉट बेच देते हैं। बाद में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होने पर खरीदारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता और निर्माण संबंधी सरकारी अनुमति की जांच करना जरूरी है। क्योंकि जब इस जमीन मकान बनाए जाते है जो अवैध होने पर इनको तोडना पडता है। बाद में लोंगो बडा घाटे झेलना पडता है। क्योंकि उनके साथ छोखा हो जा जाता है।
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