सोमवार, 2 नवम्बर 2026

Haryana News: हरियाणा में नाइट शिफ्ट का नया नियम! महिलाओं की इजाज़त के बिना नहीं होगा काम

Written by: सुनील कुमार

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Haryana News: हरियाणा सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। अब कोई भी कंपनी, संस्था या फैक्ट्री किसी महिला से नाइट शिफ्ट…


Haryana News: हरियाणा में नाइट शिफ्ट का नया नियम! महिलाओं की इजाज़त के बिना नहीं होगा काम
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Haryana News: हरियाणा सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। अब कोई भी कंपनी, संस्था या फैक्ट्री किसी महिला से नाइट शिफ्ट में काम करवाने से पहले उसकी लिखित अनुमति लेगी। यह नियम सभी महिला कर्मचारियों पर लागू होगा चाहे वे सिक्योरिटी गार्ड हों, सुपरवाइजर हों या किसी अन्य पद पर कार्यरत हों। इससे महिलाओं को न केवल मानसिक सुरक्षा का अहसास होगा बल्कि उनके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी।

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नई गाइडलाइन के अनुसार अब कोई भी महिला अकेले नाइट शिफ्ट में काम नहीं करेगी। एक बैच में कम से कम चार महिलाएं होंगी ताकि समूह में काम करने से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह व्यवस्था महिला कर्मचारियों को अकेलेपन और असहज माहौल से बचाएगी। बैच में काम करना न केवल उन्हें सुरक्षा देगा बल्कि सहयोग और समर्थन का माहौल भी बनाएगा।

महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था अनिवार्य

रात के समय काम करने वाली महिलाओं के लिए कंपनियों को ट्रांसपोर्ट सुविधा देना अब जरूरी कर दिया गया है। इस सुविधा के तहत वाहन में एक महिला सुरक्षा गार्ड की तैनाती अनिवार्य होगी। साथ ही ड्राइवर का प्रशिक्षित और जिम्मेदार होना भी जरूरी है। हर वाहन में सीसीटीवी कैमरा और जीपीएस सिस्टम भी लगाया जाएगा ताकि महिलाओं की मूवमेंट पर नज़र रखी जा सके और कोई अप्रिय घटना होने से रोकी जा सके। हालांकि अगर कोई महिला स्वेच्छा से कंपनी तक आना चाहती है तो वह लिखित अनुमति देकर ट्रांसपोर्ट सुविधा से बाहर रह सकती है।

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फैक्ट्रियों में महिला गार्ड और मेडिकल सुविधा होनी अनिवार्य

हर फैक्ट्री में कम से कम एक महिला सुरक्षा गार्ड की तैनाती अनिवार्य की गई है। साथ ही फैक्ट्रियों को डॉक्टर या महिला नर्स की नियुक्ति करनी होगी या नज़दीकी अस्पताल से संपर्क बनाए रखना होगा। इसके अलावा अस्पताल, पुलिस, एंबुलेंस जैसी आवश्यक सेवाओं के टेलीफोन नंबर प्रमुख स्थानों पर चस्पा करना जरूरी होगा ताकि आपातकालीन स्थिति में तत्काल सहायता मिल सके। यह कदम महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करेगा।

हरियाणा सरकार का यह फैसला महिलाओं की सुरक्षा के साथ-साथ उनके कार्यस्थल पर सम्मान और सुविधा बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाएं अब अधिक सुरक्षित और आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करेंगी। साथ ही इससे कंपनियों की जवाबदेही भी तय होगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि महिला कर्मचारियों के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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सुनील कुमार
About the Author सुनील कुमार

सुनील कुमार (Best E News) हरियाणा की क्षेत्रीय खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं। उनकी प्राथमिकता क्षेत्र की महत्वपूर्ण घटनाओं, जनसमस्याओं और आम लोगों से जुड़े मुद्दों को पाठकों तक पहुंचाना है। View all posts by सुनील कुमार →

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