Saturday, 10 October 2026

EPFO EPS Pension Calculation: अगर 20 साल की नौकरी में ₹22,000 सैलरी है तो कितनी मिलेगी मासिक पेंशन? समझें पूरा गणित

Written by: सुनील चौहान

Published:

नई दिल्ली (Best24News): रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की कर्मचारी पेंशन योजना (EPFO EPS Pension Calculation ) नौकरीपेशा…


EPFO EPS Pension Calculation
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नई दिल्ली (Best24News): रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की कर्मचारी पेंशन योजना (EPFO EPS Pension Calculation ) नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए एक बड़ा सहारा बनकर उभरती है।हाल ही में EPF कवरेज के लिए बेसिक सैलरी की वेज सीलिंग (Wage Ceiling) लिमिट को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 किए जाने की चर्चाओं और बदलावों के बीच, आइए समझते हैं कि यदि आपकी मासिक बेसिक सैलरी ₹22,000 है और आप लगातार 20 साल तक नौकरी करते हैं, तो आपको हर महीने कितनी गारंटीड पेंशन मिलेगी  . नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम हैं

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EPFO के तहत लंबे समय तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद EPS के जरिए पेंशन मिलती है। पेंशन के लिए कम से कम 10 साल की पेंशन योग्य सेवा जरूरी है। वहीं, 20 साल या उससे ज्यादा की सेवा पूरी करने पर 2 साल का अतिरिक्त वेटेज भी मिलता है। इसलिए 20 साल नौकरी करने वाले कर्मचारी की पेंशन योग्य सेवा 22 साल मानी जाती है।

न्यूनतम 10 साल की सेवा अनिवार्य, समझें पेंशन का फॉर्मूला

EPS पेंशन का फॉर्मूला
रिपोर्ट में EPFO के अनुसार पेंशन की गणना का फॉर्मूला इस प्रकार बताया गया है:
मासिक पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा) ÷ 70
जहां—
पेंशन योग्य वेतन: आखिरी 60 महीनों के औसत वेतन के आधार पर।
पेंशन योग्य सेवा: EPS में योगदान वाले कुल वर्षों की संख्या।
20 साल की नौकरी पर ₹7,857 पेंशन की गणना
दैनिक जागरण की रिपोर्ट में दिए गए उदाहरण के अनुसार, यदि कर्मचारी की पेंशन योग्य सेवा 20 साल है, तो 2 साल के बोनस वेटेज के बाद पेंशन योग्य सेवा 22 साल मानी गई है।
रिपोर्ट में गणना इस प्रकार दी गई है:
कुल नौकरी: 20 साल
बोनस सेवा: 2 साल
कुल पेंशन योग्य सेवा: 22 साल
गणना में प्रयुक्त वेतन सीमा: ₹15,000
पेंशन = (₹15,000 × 22) ÷ 70
पेंशन = ₹5,50,000 ÷ 70
मासिक पेंशन = लगभग ₹7,857.15
रिपोर्ट के अनुसार, इस उदाहरण में 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को लगभग ₹7,857.15 मासिक पेंशन मिलने की गणना की गई है।

कंपनी के 12% योगदान का नया बंटवारा

प्रत्येक कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा पीएफ (PF) खाते में जाता है और उतना ही (12%) हिस्सा कंपनी (Employer) द्वारा मिलाया जाता है। कंपनी के इस 12% योगदान का बंटवारा दो भागों में होता है:

  1. 8.33% ईपीएस (EPS) फंड में:

  • पुराना नियम (₹15,000 सीलिंग limit): कंपनी अधिकतम ₹1,250 हर महीने आपके पेंशन फंड में जमा करती थी।
  • नया नियम (₹25,000 सीलिंग limit): वेज सीलिंग बढ़ने के बाद ₹25,000 की लिमिट पर कंपनी द्वारा अधिकतम ₹2,083 से ₹2,088 आपके पेंशन खाते में जमा होंगे।
  1. 3.67% ईपीएफ (EPF) खाते में: यह बचा हुआ हिस्सा आपके पीएफ खाते (PF Balance) में जमा होता है, जिस पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है।

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सुनील चौहान
About the Author सुनील चौहान

सुनील चौहान हरियाणा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव है और वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं। View all posts by सुनील चौहान →

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