बुधवार, 21 अक्टूबर 2026

धारूहेड़ा में चला बुलडोजर: 5 एकड़ में बन रही 2 अवैध कॉलोनी तोडी

Written by: Best E News

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धारूहेड़ा (Best24News): जिला नगर योजनाकार (DTP) रेवाड़ी की टीम ने गुरुवार को उप-तहसील धारूहेड़ा के अंतर्गत आने वाले नियंत्रित एवं शहरी क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्रशासनिक टीम…


धारूहेड़ा के गांव खटावली में चला डीटीपी का बुल्डोजर, 5 एकड़ में बन रही 2 अवैध कॉलोनी तोडी
धारूहेड़ा के गांव खटावली में चला डीटीपी का बुल्डोजर, 5 एकड़ में बन रही 2 अवैध कॉलोनी तोडी
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धारूहेड़ा (Best24News): जिला नगर योजनाकार (DTP) रेवाड़ी की टीम ने गुरुवार को उप-तहसील धारूहेड़ा के अंतर्गत आने वाले नियंत्रित एवं शहरी क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्रशासनिक टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में राजस्व संपदा खटावली (Khatawali) में लगभग 5 एकड़ भूमि में अवैध रूप से विकसित की जा रही दो कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया।

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धारूहेड़ा के गांव खटावली में चला डीटीपी का बुल्डोजर,  5 एकड़ में बन रही 2 अवैध कॉलोनी तोडी
धारूहेड़ा के गांव खटावली में चला डीटीपी का बुल्डोजर, 5 एकड़ में बन रही 2 अवैध कॉलोनी तोडी

बता दें कि महानिदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (Town & Country Planning) हरियाणा, चंडीगढ़ से बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर गुरूवार को खटावली क्षेत्र में करीब साढ़े तीन एकड़ में काटी जा रही अवैध कॉलोनी में 15 DPC (डीपीसी), 7 प्रीकास्ट चारदीवारी और बिछाए गए कच्चे रोड नेटवर्क को बुलडोजर से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। वहीं पास ही करीब डेढ़ एकड़ में बन रही दूसरी कॉलोनी में 5 DPC, 6 प्रीकास्ट चारदीवारी और कच्चे रास्तों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई।

सस्ते प्लॉट के चक्कर में न फंसें: DTP नरेंद्र नैन
जिला नगर योजनाकार नरेंद्र नैन ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि नियंत्रित व शहरी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अवैध निर्माण न करे। डीटीपी ने कहा कि किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले DTP कार्यालय, रेवाड़ी से उसकी वैधता (Legality) की जांच अवश्य कर लें, ताकि भविष्य में होने वाले आर्थिक नुकसान और विभागीय कार्रवाई से बचा जा सके।

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प्रॉपर्टी डीलरों के झांसे में न आएं: अवैध कॉलोनी काटने वाले प्रॉपर्टी डीलर आमजन को झूठे सब्जबाग दिखाकर खाली जमीन पर बिना अनुमति प्लॉट बेच देते हैं। जब विभाग कार्रवाई करता है, तब खरीदार को ठगे जाने का अहसास होता है। DTP कार्यालय रेवाड़ी ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले सरकार के नियमानुसार अनुमति लेना अनिवार्य है। नागरिक किसी भी कार्य दिवस (Working Day) में कार्यालय आकर कॉलोनी की वैधता की जानकारी ले सकते हैं।

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मै पीके चौहान पिछले 6 साल में पत्रकारिता में कार्यरत हूं। मेरे द्वारा राजनीति, क्राइम व मंनोरजन की खबरे Best E News पर अपडेट की जाती है। View all posts by Best E News →

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