
धारूहेड़ा (Best E News) रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा ब्लॉक के दो खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों (BDPO पर आरटीआई के तहत सूचना देने में देरी करने पर जुर्माना लगाया गया है। राज्य सूचना आयोग ने दोनों अधिकारियों को तीन महीने के भीतर जुर्माने की राशि जमा कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राशि जमा नहीं कराने पर पेंशन से वसूली करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने धारूहेड़ा के दो तत्कालीन एसपीआईओ-सह-ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारियों (बीडीपीओ) के खिलाफ जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं। राज्य सूचना आयुक्त डॉ. अजय कुमार सूरा ने बीडीपीओ वीरेंद्र और विशाल भारद्वाज 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
गांव डूंगरवास निवासी बाबू चंद्रप्रकाश ने ग्राम पंचायत के रास्ते की पैमाइश से संबंधित रिपोर्ट की कॉपी मांगी थी। रास्ते का नंबर 196-198 बताया गया है। आवेदक यह जानकारी चाहते थे कि रास्ते की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, रिकॉर्ड में इसकी चौड़ाई कितने फीट दर्ज है और मौके पर वास्तविक स्थिति क्या है। साथ ही रास्ते पर किन लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है, इसकी जानकारी भी मांगी गई थी।
चंद्रप्रकाश के अनुसार, ग्राम पंचायत ने अपने खर्च पर इस रास्ते की पैमाइश करवाई थी, लेकिन पैमाइश की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई। हालांकि, जिस एजेंसी से पैमाइश करवाई गई थी, उसके बिल और पंचायत फंड से भुगतान की रसीद उपलब्ध करा दी गई थी। रिपोर्ट नहीं मिलने पर उन्होंने सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई के तहत मामला उठाया। इस मामले में करीब छह साल बाद राज्य सूचना आयोग ने सूचना देने में देरी के लिए धारूहेड़ा ब्लॉक के दोनों बीडीपीओ पर जुर्माना लगाया है। आयोग के निर्देशों के अनुसार, तीन महीने में राशि जमा करनी होगी और पेंशन से वसूली के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
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