
Pension News: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पेंशन धारकों के लिए बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है की पेंशन मामलों में रहता सिर्फ कानूनी नियमों के दायरे में ही मिलेगी। कोर्ट के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के रिटायर्ड कर्मचारी खरती राम की याचिका को खारिज किया गया है।
हाई कोर्ट ने कहा कि याचिका करता की पेंशन 1993 के नियमों के अनुसार तय की गई थी। पेंशन धारकों को केवल पेंशन के तय नियमों के हिसाब से ही मान्यता मिलेगी।
हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला (Pension News)
याचिका कर्ता की विनती को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने कहा की सैलरी विजन के आधार पर पेंशन पुनवार्स भी संभव है जब साफ नियम मौजूद हो। हाई कोर्ट ने 2006 के सर्कुलर को पिछले प्रभाव से लागू करने से स्पष्ट शब्दों में इंकार कर दिया गया है।
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तय नियमों के हिसाब से ही मिलेगी पेंशन
राज्य सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि तय नियमों के अनुसार ही पेंशन दिया जाएगा। अगर पेंशन के नियम सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के दायरे में नहीं आते हैं तो उन्हें पेंशन नहीं दिया जाएगा।
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