
चंडीगढ़। सर्वोच्च न्यायालय और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पेट्रोल वाहनों के लिए 15 वर्ष व डीजल वाहनों के लिए 10 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की है। इसी को लेकर परिवहन विभाग के आयुक्त प्रभजोत सिंह ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR ) में आने वाले हरियाणा के जिलों के परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आदेश में साफ कहा है आयु सीमा पूरी कर चुके डीजल व पेट्रोल वाहनों को एनसीआर में चलते पाए जाने पर इंपाउंड किया जाए।
जानिए क्यों जब्त होंगे वाहन: बता दे कि सर्वोच्च न्यायालय और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पेट्रोल वाहनों के लिए 15 वर्ष व डीजल वाहनों के लिए 10 वर्ष की आयु तय की हुई है। इसके बावजूद एनसीआर में बडी संख्या में दौड रहे है। बार बार चेतावनी के बावजूद वाहन मालिक इनको स्क्रेप नहीं कर रहे है।
आयुक्त ने कहा कि वाहन मालिकों को सचेत किया गया है। उन्हें अपने वाहन जल्द से जल्द एनसीआर (NCR) से बाहर करने या स्क्रैप करवाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे वाहन सड़क या घर पर मिलने पर उन्हें सीधे स्क्रैप सुविधा केंद्र भेज दिया जाएगा। स्क्रैप की राशि जिला खजाना कार्यालय में जमा करवा दी जाएगी।
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इन वाहनों को तुरंत किया जाएगा इंपाउंड:
सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के अनुसार, जिन वाहनों पर एक से ज्यादा ई-चालान पेंडिंग हैं और लंबे समय से उनका भुगतान नहीं किया गया है। पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें सड़कों पर रैंडम चेकिंग कर उन्हें तुरंत जब्त करना होगा।बिना वैध दस्तावेजों (RC, फिटनेस, परमिट) के चलने वाले वाहन: यदि कोई वाहन बिना वैध रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), फिटनेस सर्टिफिकेट (FC), वैध परमिट या वैध इंश्योरेंस के सड़कों पर दौड़ता हुआ पाया जाता है, तो उसे मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के तहत सीधे इंपाउंड किया जाएगा
दिल्ली-NCR में: 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को बिना किसी पूर्व नोटिस के देखते ही जब्त कर स्क्रैप (कबाड़) करने का आदेश लागू है। जम्मू-कश्मीर व अन्य क्षेत्र में भी परिवहन आयुक्त ने 25 साल पुराने कमर्शियल (व्यावसायिक) वाहनों को तुरंत जब्त करने और मालिकों पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
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