
रेवाड़ी। जिला नगर योजनाकार विभाग की (DTP) ओर से मंगलवार 6 अक्टूबर को रेवाड़ी जिले के नियंत्रित और शहरी क्षेत्रों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई। विभाग की टीम ने बिना अनुमति विकसित किए जा रहे 11 अवैध निर्माणों और करीब एक एकड़ में विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई की। कार्रवाई राजस्व संपदा माजरा मुस्तिल भालखी, पाली, गांगोली, मोहदीनपुर, नांगल मुंदी और आसपुर में की गई। इसके अलावा रेवाड़ी-बावल रोड स्थित राजस्व संपदा बावल में भी तीन अवैध निर्माण और एक अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की गई।
विभाग के अनुसार, अवैध कॉलोनी में बनाए गए दो डीपीसी, दो पक्की चारदीवारी सहित अन्य अवैध निर्माणों को हटाया गया। जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में भारी पुलिस बल की सहायता से कार्रवाई पूरी की गई। जिला नगर योजनाकार नरेंद्र नैन ने लोगों से अपील की है कि नियंत्रित क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में बिना अनुमति कोई निर्माण न करें। उन्होंने कहा कि प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित कॉलोनी की वैधता की जांच जिला नगर योजनाकार कार्यालय से जरूर कराएं और किसी भी निर्माण से पहले नियमानुसार अनुमति लें।
नरेंद्र नैन ने बताया कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर लोगों को अवैध कॉलोनियों में प्लॉट बेचते समय झूठे दस्तावेज या सुविधाओं का भरोसा देते हैं। बाद में जब वहां निर्माण शुरू होता है और विभाग की कार्रवाई होती है तो प्लॉट खरीदने वाले लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से बचें। प्लॉट खरीदने से पहले किसी भी कार्य दिवस में जिला नगर योजनाकार, रेवाड़ी कार्यालय से संपर्क कर कॉलोनी की वैधता की जांच की जा सकती है।
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