Tuesday, 6 October 2026

किसानों की हुई मौज, हरको बैंक ने लागू की PAIS योजना, जानिए कैसे मिलेगा इसका फायदा

Written by: सुनील चौहान

Published:

चंडीगढ़ (Best24News): हरियाणा के किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारक किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक (हरको बैंक)…


किसानों की हुई मौज, हरको बैंक ने लागू की PAIS योजना, जानिए कैसे मिलेगा इसका फायदा
किसानों की हुई मौज, हरको बैंक ने लागू की PAIS योजना, जानिए कैसे मिलेगा इसका फायदा
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चंडीगढ़ (Best24News): हरियाणा के किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारक किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक (हरको बैंक) ने किसानों के लिए ‘व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना’ (PAIS) लागू की है। इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 5 लाख केसीसी धारक किसानों को 50,000 रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इस बीमा योजना का कुल वार्षिक प्रीमियम ₹1.90 प्रति किसान तथा ₹1.27 की राशि हरको बैंक खुद वहन करेगा।

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सोमवार को हरको बैंक के प्रबंध निदेशक सुशील सारवान की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में इस योजना को अंतिम रूप दिया गया। हरको बैंक ने केंद्रीय सहकारी बैंकों और इफको-टोकियो सामान्य बीमा कंपनी के साथ वर्ष 2026-27 के लिए यह महत्वपूर्ण समझौता किया है।

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  • प्रीमियम का गणित: किसान को देने होंगे मात्र 63 पैसे
  • इस बीमा योजना का कुल वार्षिक प्रीमियम ₹1.90 प्रति किसान तय किया गया है।
  • बैंक का अंशदान: प्रीमियम की ₹1.27 की राशि हरको बैंक खुद वहन करेगा।
  • किसान का अंशदान: किसान को अपनी जेब से महज 63 पैसे देने होंगे।

जानिए किस स्थिति में कितना मिलेगा मुआवजा:

  • ₹50,000 का क्लेम: किसी दुर्घटना में किसान की मृत्यु होने, पूर्ण स्थायी विकलांगता (Permanent Disability) होने, या दोनों आंखें/दोनों अंग खोने की स्थिति में ₹50,000 की राशि दी जाएगी।
  • ₹25,000 का क्लेम: दुर्घटना में एक आंख या एक अंग की क्षति होने पर ₹25,000 का मुआवजा मिलेगा।

क्लेम की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज:

  • समय सीमा: दुर्घटना होने की स्थिति में 120 दिनों के भीतर संबंधित बीमा कंपनी को सूचित करना अनिवार्य होगा।
  • आवश्यक दस्तावेज: क्लेम प्राप्त करने के लिए निर्धारित क्लेम फॉर्म के साथ पुलिस रिपोर्ट (FIR), पोस्टमार्टम रिपोर्ट (मृत्यु के मामले में), कानूनी उत्तराधिकारी (Nominee/Legal Heir) का विवरण और बैंक खाते के दस्तावेज जमा कराने होंगे।
सुनील चौहान
About the Author सुनील चौहान

सुनील चौहान हरियाणा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव है और वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं। View all posts by सुनील चौहान →

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