Haryana News: हरियाणा में जन्म प्रमाण पत्र अपडेट करने की बड़ी खबर, ऑफलाइन आवेदन से तुरंत जोड़ सकेंगे नाम, जानें पूरी प्रक्रिया

On: October 15, 2025 2:38 PM
Follow Us:
Haryana News: हरियाणा में जन्म प्रमाण पत्र अपडेट करने की बड़ी खबर, ऑफलाइन आवेदन से तुरंत जोड़ सकेंगे नाम, जानें पूरी प्रक्रिया

Haryana News: हरियाणा सरकार ने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज कराने के लिए 15 साल की उम्र की शर्त हटा दी है। अब अगर किसी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र खाली है और उम्र 15 साल से ज्यादा हो गई है, तो भी उसका नाम आसानी से दर्ज कराया जा सकता है।

प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑफलाइन

इस प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की जरूरत नहीं है। नागरिक सिर्फ 75 रुपये की फीस देकर मैनुअल फाइल लगवा सकते हैं। आवेदन के साथ आईडी प्रूफ, स्कूल सर्टिफिकेट या कोई अन्य प्रमाण पत्र संलग्न किया जा सकता है।

समय पर निपटारा सुनिश्चित

नगर निगम सचिव संजय शर्मा के अनुसार आवेदन राइट टू सर्विस एक्ट के तहत तय समय सीमा में निपटाया जाएगा। इससे नाम दर्ज कराने में महीनों की देरी नहीं होगी। लोग सीधे निगम दफ्तर में जाकर फाइल जमा कर सकते हैं और लंबी प्रक्रियाओं से बच सकते हैं।

पहले की समस्याएँ

पहले इस स्थिति में लोगों को ऑनलाइन फाइल लगाना, वेरिफिकेशन कराना और मंजूरी के लिए कई चक्कर लगाने पड़ते थे। कई परिवार इस लंबी प्रक्रिया के कारण परेशान रहते थे। नया नियम लागू होने से यह काम सरल और तेज़ हो गया है।

नागरिकों को मिली राहत

अब बच्चे का नाम तय करने में देरी करने वाले या सर्टिफिकेट बनवाते समय नाम खाली छोड़ने वाले लोग आसानी से अपना रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं। इस कदम से जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा कामकाज और भी आसान और पारदर्शी हो जाएगा।

सुनील चौहान

मै पिछले 6 साल से पत्रकारिता में कार्यरत हूं। हमारा मकसद जल्दी से जल्दी देश की की ताजा खबरे को आम जनता तक पहुंचाने के साथ समस्याओं को उजागर करना है।

WhatsApp

Join Now

Facebook

Follow Now