शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026

रेवाड़ी अदालत का बड़ा फैसला: मारपीट व साक्ष्य मिटाने के मामले में बलवंत और नवीन को 5-5 साल की कैद

Written by: सुनील कुमार

Published:

रेवाड़ी (Best E News): रेवाड़ी अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश  जतिन गर्ग की अदालत ने थाना कसौला के अंतर्गत हुए एक गंभीर मारपीट और सबूत मिटाने (साक्ष्य नष्ट करने) के मामले में…


रेवाड़ी अदालत का बड़ा फैसला: मारपीट व साक्ष्य मिटाने के मामले में बलवंत और नवीन को 5-5 साल की कैद
रेवाड़ी अदालत का बड़ा फैसला: मारपीट व साक्ष्य मिटाने के मामले में बलवंत और नवीन को 5-5 साल की कैद
Google News Follow us on Google

रेवाड़ी (Best E News): रेवाड़ी अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश  जतिन गर्ग की अदालत ने थाना कसौला के अंतर्गत हुए एक गंभीर मारपीट और सबूत मिटाने (साक्ष्य नष्ट करने) के मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में संलिप्त दो आरोपियों—गांव माजरा गुरदास निवासी बलवंत उर्फ टिंडा और नवीन को दोषी करार देते हुए 5-5 वर्ष की कैद और ₹5,000-₹5,000 जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को 2-2 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।

Advertisement

क्या था मामला?

मामला मार्च 2020 का है। दिनांक 20 मार्च 2020 को गांव माजरा गुरदास निवासी सचिन ने चौकी गढ़ी बोलनी पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 19 मार्च 2020 की सुबह उनका भतीजा निकेश गांव की योगशाला गया था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा। अगले दिन 20 मार्च को सुबह करीब 10:30 बजे परिजनों को सूचना मिली कि निकेश गांव की योगशाला में बेसुध और लहुलुहान हालत में पड़ा है। उसके चेहरे व सिर पर जानलेवा और गंभीर चोटों के निशान थे।

इलाज और एफआईआर: परिजनों और ग्रामीणों ने तुरंत निकेश को उपचार के लिए रेवाड़ी के विराट अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के संबंध में थाना कसौला में तुरंत जानलेवा हमला और मारपीट का केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू की गई।

Advertisement

ये भी पढ़ेंरेवाड़ी नई अनाज मंडी: आज केवल इन गांवो के किसानों की होगी बाजरा खरीद, यहां पढ़ें शेड्यूल !

पुलिस की प्रभावी पैरवी और मजबूत साक्ष्यों से मिली सजा
चौकी गढ़ी बोलनी पुलिस ने मामले की गहनता और तत्परता से जांच करते हुए अहम साक्ष्य जुटाए और आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान (चार्जशीट) अदालत में पेश किया। अदालती सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से पेश किए गए पुख्ता गवाहों और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री जतिन गर्ग की कोर्ट ने बलवंत उर्फ टिंडा और नवीन को गंभीर मारपीट और साक्ष्य मिटाने का दोषी पाया और दोनों को 5-5 साल के कारावास की सख्त सजा सुनाई।

ये भी पढ़ेंधारूहेड़ा: भटसाणा-अलावलपुर रोड की 2 करोड़ से बदलेगी सूरत, काम शुरू

सुनील कुमार
About the Author सुनील कुमार

सुनील चौहान हरियाणा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव है और वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं। View all posts by सुनील कुमार →

Related News

WhatsApp