रेवाड़ी( Best E News) हरियाणा के जिला रेवाड़ी में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पोक्सो एक्ट) ने दोषी म्यूजिक टीचर को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. मैनपाल रामावत की अदालत ने सजा के साथ साथ दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इतना ही नहीं जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना देना होगा।
जानिए क्या था मामला: रेवाड़ी पुलिस के अनुसार, रेवाड़ी की रहने वाली एक महिला ने महिला थाना रेवाड़ी में शिकायत देकर आरोप लगाया था कि उनकी 9 वर्षीय बेटी शहर के एक निजी स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ती है। टीचर ने 29 दिसंबर 2021 को स्कूल परिसर में ही बच्ची के साथ अश्लील हरकत करते हुए छेड़छाड़ की थी।
टीचर को गिरफ्तार कर जेल भेजा
शिकायत मिलने पर महिला थाना पुलिस ने पोक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। पुलिस ने आरोपी म्यूजिक टीचर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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कोर्ट ने सुनाया बडा फैसला:जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए गए। इस मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहियों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
छात्रा को डराया-धमकाया
बताया कि 29 दिसंबर 2021 को स्कूल के म्यूजिक टीचर ने स्कूल परिसर में ही बच्ची के साथ अश्लील हरकत करते हुए छेड़छाड़ की थी। बच्ची के विरोध करने पर आरोपी शिक्षक ने उसे डराया-धमकाया और गाना गाने के लिए कहा। शाम को घर पहुंचने पर बच्ची ने रोते हुए अपनी मां को पूरी घटना बताई, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। इसी को लेकर अब 5 साल ये फैसला सुनाया गया है।
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