Haryana: रेवाड़ी में 7-ए नियम का तोड़ निकालकर अवैध प्लॉटिंग, एक महीने में 60 से 70 रजिस्ट्रियां

On: March 16, 2026 7:06 AM
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Haryana: रेवाड़ी। अवैध कॉलोनियों और प्लॉटिंग पर रोक लगाने के लिए सरकार ने धारा 7-ए लागू की थी, लेकिन कुछ मामलों में इसका तोड़ निकालकर रजिस्ट्रियां कराने का मामला सामने आया है।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार तहसील स्तर पर ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई जिससे नियमों की भावना के विपरीत जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई। बताया जा रहा है कि पिछले करीब एक महीने में ही 60 से 70 रजिस्ट्रियां इसी तरीके से कर दी गईं, जिससे अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाने की सरकारी मंशा पर सवाल खड़े हो गए हैं।

नियमों के मुताबिक 8 कनाल से कम जमीन की रजिस्ट्री के लिए नगर योजनाकार विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य होता है, ताकि अवैध कॉलोनियों और प्लॉटिंग को रोका जा सके। लेकिन कुछ मामलों में जमीन को कागजों में 8 कनाल से थोड़ा अधिक दिखाकर या उसे कई हिस्सों में बांटकर रजिस्ट्रियां कर दी गईं। इसके बाद बिजली विभाग और अन्य विभागों से कनेक्शन लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाती है, जिससे धीरे-धीरे वहां निर्माण कार्य शुरू हो जाता है और बाद में पूरी कॉलोनी विकसित हो जाती है।

सूत्रों का कहना है कि इस तरह की रजिस्ट्रियों से न केवल नियमों का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि अवैध कॉलोनियों को बढ़ावा भी मिल रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला योजनाकार विभाग ने जिला उपायुक्त को पत्र लिखकर ऐसी संदिग्ध रजिस्ट्रियों की जांच कराने की मांग की है। साथ ही तहसीलदार को भी रजिस्ट्रियों के दौरान जमीन के वास्तविक क्षेत्रफल और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन का कहना है कि यदि जांच में किसी स्तर पर नियमों की अनदेखी या गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि अवैध प्लॉटिंग के इस खेल पर प्रशासन किस तरह अंकुश लगाता है और नियमों के उल्लंघन करने वालों पर क्या कार्रवाई होती है।

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मै पीके चौहान पिछले 6 साल में पत्रकारिता में कार्यरत हूं। मेरे द्वारा राजनीति, क्राइम व मंनोरजन की खबरे Best E News पर अपडेट की जाती है।

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