
रेवाड़ी। हरियाण के जिला रेवाड़ी के डहीना खंड के गांव मसीत के सरपंच अशोक को उपायुक्त अभिषेक मीणा ने निलंबित कर दिया है। सरपंच पर राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना रास्ता नंबर R-20 का निर्माण और विस्तार कराने का आरोप पाया गया है। उपायुक्त ने 8 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किए। निलंबन के बाद सरपंच ग्राम पंचायत की किसी भी बैठक में भाग नहीं ले सकेंगे।
ग्राम सभा का चार्ज पंच को देने आदेश: उपायुक्त ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, डहीना को निर्देश दिए हैं कि सरपंच से तुरंत ग्राम पंचायत का चार्ज, संपत्ति और अन्य सामान लिया जाए। इसके बाद हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 51(2) के तहत पंचायत के किसी बहुमत वाले पंच को चार्ज सौंपा जाए। शिकायत की जांच, एसडीएम कोसली की रिपोर्ट और सरपंच के जवाब पर विचार करने के बाद हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(1)(बी) के तहत यह कार्रवाई की गई है।

शिकायत के बाद शुरू हुई जांच: गांव मसीत निवासी हजारीलाल पुत्र नंदराम ने सरपंच अशोक के खिलाफ शिकायत देकर रास्ते के निर्माण और विस्तार पर सवाल उठाए थे। इसके बाद 25 फरवरी 2026 को एसडीएम कोसली को जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजने को कहा गया। एसडीएम की 20 मई 2026 की जांच रिपोर्ट के आधार पर सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। लेकिन कोई जबाव नही किया गया। आरोप तय होने के बाद ही यह फैसला लिया गया है।
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जानिए क्या है आरोप: शिकायत में आरोप लगाया गया कि सरपंच ने पंचायत की बचत भूमि के प्लॉट नंबर 277 और 364 पर राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत रास्ता नंबर R-20 का निर्माण और विस्तार कराया था। बता दे इसको लेकर किसी सक्षम प्राधिकारी से पहले प्रशासनिक या तकनीकी मंजूरी नहीं ली गई। शिकायतकर्ता ने इसे पंचायत के हितों के खिलाफ बताते हुए वित्तीय नुकसान और पद के दुरुपयोग के आरोप भी लगाए। हालांकि इसको लेकर सरपंच को अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया गया था। आदेश में सरपंच पर अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं करने और गंभीर आरोपों का उल्लेख किया गया है।
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