रेवाड़ी (Best24News): हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग विभाग की ओर से ‘डॉ. भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र योजना’ (Dr. B.R. Ambedkar Medhavi Chhatra Yojana) के तहत वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य और मेधावी छात्र आगामी 30 नवंबर 2026 तक सरल पोर्टल (Saral Portal) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
डीसी अभिषेक मीणा ने दी विस्तृत जानकारी
डिप्टी कमिश्नर (DC) अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कल्याणकारी योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC), विमुक्त जाति, घुमंतू, अर्ध घुमंतू, टपरीवास, पिछड़ा वर्ग (BC) और सामान्य श्रेणी के मेधावी छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन और छात्रवृत्ति प्रदान करना है।
- पारिवारिक आय सीमा: इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्र के परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम होनी अनिवार्य है।
- पात्रता: आवेदक विद्यार्थी का हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
कक्षा और वर्ग के अनुसार छात्रवृत्ति का विवरण:
अनुसूचित जाति (SC) छात्र:
ये भी पढ़ेंनंदरामपुर बास गांव क्यों बना छावनी, जानिए क्या है पूरा मामला ?
- 10वीं कक्षा: ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को 60% तथा शहरी क्षेत्रों के छात्रों को 70% अंक प्राप्त करने पर 8,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है।
- 12वीं कक्षा: ग्रामीण क्षेत्र में 70% तथा शहरी क्षेत्र में 75% अंक प्राप्त कर स्नातक (Graduation) प्रथम वर्ष में दाखिला लेने पर 8,000 से 10,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है।
- स्नातक (Graduation): ग्रामीण क्षेत्र में 60% तथा शहरी क्षेत्र में 65% अंक प्राप्त कर स्नातकोत्तर (Post Graduation) में दाखिला लेने पर 9,000 से 12,000 रुपये की राशि दी जाती है।
ये भी पढ़ेंधारूहेड़ा की ट्यूलिप सिटी सोसाइटी में समस्याओं पर गरमाया माहौल: दी बड़े आंदोलन की चेतावनी
- पिछड़ा वर्ग (BC-A & BC-B) और अन्य वर्ग:
- पिछड़ा वर्ग ‘ए’ (BC-A): 10वीं कक्षा में ग्रामीण क्षेत्र से 60% तथा शहरी क्षेत्र से 70% अंक लाने पर 8,000 रुपये की सहायता मिलती है।
- पिछड़ा वर्ग ‘बी’ (BC-B) व अन्य वर्ग: 10वीं कक्षा में ग्रामीण क्षेत्र से 75% और शहरी क्षेत्र से 80% अंक प्राप्त करने पर 8,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
आवेदन प्रक्रिया और जरूरी निर्देश
- ऑनलाइन पोर्टल: इच्छुक और पात्र विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट सरल हरियाणा पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- त्रुटि सुधार के अवसर: जिला कल्याण अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि यदि आवेदन आईडी या दस्तावेजों में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो आवेदक को 15-15 दिन के तीन अवसर अपनी कमियों को ठीक करने के लिए दिए जाएंगे। तय समय सीमा में दस्तावेज ठीक न होने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
- अधिक जानकारी: योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश, पात्रता मानदंड और छात्रवृत्ति दरों की अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइट sewa.haryana.gov.in पर देखी जा सकती है।

