Haryana News: हरियाणा सरकार ने असहाय और जरूरतमंद बच्चों की आर्थिक मदद के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत वे बच्चे, जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम है और जिनके परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम है, उन्हें हर महीने 1850 रुपये की पेंशन दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों को सहारा देना है जो अपने माता-पिता या अभिभावकों के बिना जीवन यापन कर रहे हैं या जिन्हें कोई पारिवारिक समर्थन उपलब्ध नहीं है।
पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़
इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले बेसहारा होने का प्रमाण पत्र जरूरी है। साथ ही बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, हरियाणा राज्य में पांच वर्ष या उससे अधिक समय से निवास का प्रमाण देना होगा, जो फोटोयुक्त वोटर कार्ड, राशन कार्ड या परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हो सकता है। यदि इन दस्तावेज़ों में से कोई उपलब्ध नहीं है, तो पांच वर्षों से हरियाणा में निवास का हलफनामा देकर भी आवेदन किया जा सकता है।
पेंशन योजना में ये बातें ध्यान रखें
अगर बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी सरकारी योजना के तहत पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो वे इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसका उद्देश्य उन बच्चों की मदद करना है, जो वाकई में आर्थिक रूप से असहाय हैं और किसी भी तरह के सरकारी सहायता से वंचित हैं।
कैसे करें आवेदन?
इच्छुक और पात्र बच्चे या उनके अभिभावक अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय सभी जरूरी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी जमा करना अनिवार्य होगा।
इस योजना से हरियाणा में कई असहाय बच्चों को आर्थिक सुरक्षा और जीवन जीने में बेहतर मदद मिलेगी। सरकार का यह कदम इन बच्चों के भविष्य को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए स्थानीय सरकारी कार्यालयों से संपर्क किया जा सकता है।













