Breaking News: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग को दिया बडा झटका

On: October 18, 2025 5:14 PM
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Breaking News : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सहायक जिला अटॉर्नी (ADA) भर्ती परीक्षा के सिलेबस में किए गए बदलाव को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बडा झटका दिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।

अदालत ने कहा कि यह मामला उम्मीदवारों के अधिकारों और भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है। अदालत के इस फैसले से अब परीक्षा के सिलेबस में संशोधन की संभावना बन गई है। Breaking News

हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने हाल ही में एडीए स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए नया सिलेबस जारी किया था, जिसमें कानून विषय को पूरी तरह हटा दिया गया और परीक्षा को सामान्य ज्ञान आधारित बना दिया गया था।

नए पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, भारत का इतिहास और भूगोल, संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था, तर्कशक्ति, संख्यात्मक योग्यता, डेटा व्याख्या और हरियाणा सामान्य ज्ञान जैसे विषय शामिल किए गए थे।

एक विधि स्नातक उम्मीदवार ने इस बदलाव के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि यह निर्णय विधि पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के साथ अन्याय है। पहले यह परीक्षा कानून-केंद्रित होती थी, लेकिन अब इसे सामान्य ज्ञान पर आधारित कर दिया गया है।

जिससे विधि विशेषज्ञों को अनुचित नुकसान होगा। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि यह बदलाव हरियाणा सरकार और एचपीएससी के उचित परामर्श के बिना किया गया, जो भर्ती नियमों और संविधान के अनुच्छेद 320 का उल्लंघन है। Breaking News

जस्टिस संदीप मौदगिल की एकल पीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि परीक्षा के सिलेबस में बदलाव पर पुनर्विचार आवश्यक है। Breaking News

अदालत ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और समान अवसरों के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। मामले पर विस्तृत आदेश अदालत द्वारा बाद में जारी किया जाएगा। Breaking News

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मै पीके चौहान पिछले 6 साल में पत्रकारिता में कार्यरत हूं। मेरे द्वारा राजनीति, क्राइम व मंनोरजन की खबरे Best E News पर अपडेट की जाती है।

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