Haryana Family ID: हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (Haryana Family ID) से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि अब राज्य के सभी परिवारों को हर वर्ष अपनी फैमिली आईडी का रिन्यूअल कराना अनिवार्य होगा। सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि जो परिवार समय पर अपनी जानकारी अपडेट नहीं करवाएंगे और रिन्यूअल प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, उनकी फैमिली आईडी को निष्क्रिय मान लिया जाएगा। ऐसे परिवारों को मिलने वाले सभी सरकारी लाभ, योजनाएं और सब्सिडी स्वतः रोक दी जाएंगी।Haryana Family ID
मानव सूचना एवं संसाधन विभाग ने फैमिली आईडी पोर्टल पर वार्षिक रिन्यूअल का विकल्प सक्रिय कर दिया है। अब हर परिवार को अपनी आय, सदस्यों की संख्या, रोजगार, विवाह, मृत्यु, व्यवसाय समेत अन्य सभी विवरणों को हर वर्ष पोर्टल पर अपडेट और सत्यापित करना होगा। सरकार ने नागरिकों को समय पर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, ताकि उनकी फैमिली आईडी सक्रिय बनी रहे और सभी सरकारी योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहे।
अपडेट करवाना इसलिए जरूरी: सरकार के अनुसार, फैमिली आईडी को हर साल अपडेट करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि परिवारों में समय–समय पर बदलाव होते रहते हैं—किसी सदस्य का निधन, किसी का जन्म, शादी के बाद नए सदस्यों का जुड़ना या नौकरी और आय में परिवर्तन जैसी जानकारी अक्सर रिकॉर्ड में नहीं जुड़ पाती। इन गलत या अधूरे रिकॉर्ड के कारण कई पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था, जबकि कुछ मामलों में अपात्र लोग लाभ ले रहे थे। इन समस्याओं को दूर करने और सटीक डेटा तैयार करने के लिए वार्षिक रिन्यूअल अनिवार्य किया गया है।Haryana Family ID













