Haryana: हरियाणा रोजगार विभाग ने 1 नवंबर 2025 से बेरोजगारी भत्ता योजना (Unemployment Allowance Scheme) के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के तहत राज्य के वे सभी योग्य बेरोजगार युवक और युवतियां, जिनकी आयु 21 से 35 वर्ष के बीच है, आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.hrex.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। यह योजना राज्य सरकार की उन महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी आजीविका के लिए आगे कदम बढ़ा सकें।
योग्यता और आवश्यक शर्तें
जिला रोजगार अधिकारी श्याम सुंदर रावत ने जानकारी दी कि बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ केवल उन्हीं युवाओं को मिलेगा जो रोजगार विभाग में कम से कम तीन वर्ष से पंजीकृत (Registered) हैं। साथ ही, आवेदन करने वाले उम्मीदवार को न्यूनतम 12वीं कक्षा (10+2) उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य उन युवाओं को सहयोग देना है जो शिक्षित हैं, लेकिन नौकरी के अवसर न मिलने के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इस योजना से उन्हें अस्थायी आर्थिक सहायता मिलेगी जब तक वे किसी रोजगार या स्वरोजगार से नहीं जुड़ जाते।
आय सीमा और आर्थिक लाभ का विवरण
नूंह जिले के जिला रोजगार अधिकारी श्याम सुंदर रावत ने आगे बताया कि इस योजना के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही, वे किसी सरकारी या निजी नौकरी में कार्यरत, स्वरोजगार (Self-employed) में संलग्न या किसी शैक्षणिक संस्थान में अध्ययनरत (Student) नहीं होने चाहिए। योजना के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर मासिक भत्ता दिया जाएगा —
- 12वीं पास उम्मीदवारों को ₹1,200 प्रति माह,
- स्नातक (Graduate) या स्नातकोत्तर (Postgraduate) उम्मीदवारों को ₹2,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और समय की बचत सुनिश्चित की जा सके।
ऑनलाइन आवेदन और जानकारी के स्रोत
जिला रोजगार अधिकारी ने सभी योग्य बेरोजगार युवाओं से अपील की है कि वे www.hrex.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन करें। इसके अलावा, आवेदक अपने जिले के रोजगार कार्यालय (District Employment Office) या नजदीकी रोजगार केंद्र (Employment Exchange) से भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिकारी ने बताया कि नूंह जिले के युवाओं को इस योजना का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए ताकि वे अपने भविष्य के लिए आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का उद्देश्य राज्य के हर शिक्षित बेरोजगार युवक-युवती को मुख्यधारा से जोड़ना है, और यह योजना उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। रोजगार विभाग का प्रयास है कि इस योजना से न केवल युवाओं को आर्थिक राहत मिले, बल्कि वे रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी हों।













