Toll Tax News Rule: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब अगर किसी वाहन पर फास्टैंग नहीं लगा है, तो चालक यूपीआई (UPI) के माध्यम से टोल का भुगतान कर सकेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है।Toll Tax News Rule
बता दे 3 अक्टूबर 2025 को अधिसूचना जारी की है। नए नियम के तहत यूपीआई भुगतान करने वालों को राहत दी गई है, जबकि कैश भुगतान करने पर पहले की तरह दोगुना शुल्क देना होगा।Toll Tax News Rule
यूपीआई से भुगतान करने पर मिलेगी राहत: हाल में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, यदि किसी वाहन चालक के पास फास्टैग नहीं है, तो वह टोल बूथ पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन कर यूपीआई से भुगतानकर सकेगा।
इस स्थिति में वाहन चालक को सामान्य टोल राशि का केवल 1.25 गुना भुगतान करना होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी वाहन का टोल ₹100 है और वह यूपीआई से भुगतान करता है, तो उसे ₹125 देना होगा। वहीं, कैश से भुगतान करने पर अब भी ₹200 का शुल्क देना होगा।Toll Tax News Rule
फास्टैग में तकनीकी खराबी होने पर नहीं लगेगा शुल्क: इतना ही नही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि फास्टैग में किसी प्रकार की तकनीकी खामी होती है, तो वाहन चालक को बिना शुल्क टोल पार करने की अनुमति दी जाएगी। यूपीआई या नकद भुगतान करने वाले चालकों को टोल की रसीद भी प्रदान की जाएगी।Toll Tax News Rule
देश में 98 प्रतिशत वाहनों पर फास्टैग: बता दें कि देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर 2022 से फास्टैग प्रणाली लागू है। फिलहाल देश के 98 प्रतिशत वाहनों पर फास्टैग लगाए जा चुके हैं। इसके चलते टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतारें काफी कम हो गई हैं।Toll Tax News Rule
हालांकि, अब यूपीआई भुगतान का नया विकल्प आने से उन वाहन चालकों को राहत मिलेगी जिनके फास्टैग में किसी कारण से बैलेंस या तकनीकी समस्या रहती है।
एनएचएआई अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम को और कम करने की दिशा में अहम कदम साबित होगा।













