Delhi Pollution: एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने दिल्ली और NCR राज्यों की सरकारों को सभी आउटडोर फिजिकल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ (outdoor physical sports activities) को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है। कमीशन ने चेतावनी दी है कि खराब हवा की क्वालिटी के बीच ऐसी एक्टिविटीज़ जारी रखने से बच्चों की सेहत को “गंभीर खतरा” हो सकता है।
चार राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र
शनिवार को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों (Chief Secretaries) को लिखे एक पत्र में, कमीशन ने चिंता जताई कि 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के अनुसार पहले जारी किए गए निर्देशों के बावजूद, “दिल्ली-NCR के कुछ स्कूल और संस्थान अभी भी आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर रहे हैं।” CAQM ने कहा कि खराब हवा की क्वालिटी की स्थिति में आउटडोर फिजिकल एक्टिविटीज़ (outdoor physical activities) जारी रखना “सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की टिप्पणियों और कमीशन के निर्देशों की भावना और इरादे के खिलाफ है।”
‘उल्लंघन के मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी’
19 नवंबर को जारी अपने पत्र में, कमीशन ने नवंबर और दिसंबर के दौरान होने वाली फिजिकल स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं को “स्थगित” करने के लिए कहा था। इसने NCR राज्यों और दिल्ली सरकार को पहले के निर्देशों का सख्ती से और तुरंत पालन सुनिश्चित करने, सभी स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों, खेल निकायों और स्थानीय अधिकारियों को आउटडोर फिजिकल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ रोकने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने और स्कूलों और माता-पिता को इससे जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूक करने का निर्देश दिया। CAQM ने यह भी निर्देश दिया कि जमीनी स्तर पर अनुपालन की सख्ती से निगरानी की जाए और किसी भी उल्लंघन के मामले में उचित कार्रवाई की जाए।
शनिवार को, कमीशन ने वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए अपने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत सबसे सख्त उपाय लागू किए, क्योंकि खराब मौसम की स्थिति के बीच प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा था। GRAP स्टेज-IV के तहत, दिल्ली-NCR में सभी निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आवश्यक सेवाओं के लिए छूट
Stage-IV के तहत, दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा, सिवाय उन ट्रकों के जो आवश्यक वस्तुएं ले जा रहे हैं या आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हालांकि, CNG, LNG, इलेक्ट्रिक और BS-VI diesel trucks को छूट दी गई है। दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल भारी माल वाहनों (BS-IV और उससे नीचे) के संचालन पर भी प्रतिबंध रहेगा, केवल आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है।
सभी निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर, पावर ट्रांसमिशन लाइनें, पाइपलाइन और दूरसंचार कार्य जैसे लीनियर सार्वजनिक परियोजनाएं शामिल हैं, जिन्हें GRAP के निचले चरणों में अनुमति दी गई थी। क्लास हाइब्रिड मोड (hybrid mode) में होंगी
दिल्ली और NCR के सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िलों के स्कूलों को प्राइमरी क्लास (primary classes) के साथ-साथ हायर क्लास (क्लास 6 से 9 और 11) के लिए भी क्लास हाइब्रिड मोड (online and physical) में चलानी होंगी, और स्टूडेंट्स को जहाँ भी मुमकिन हो, ऑनलाइन क्लास अटेंड करने का ऑप्शन दिया जाएगा।
स्टेज-IV के तहत (Under Stage-IV), राज्य सरकारों से यह भी कहा गया है कि अगर प्रदूषण की स्थिति और बिगड़ती है, तो वे कुछ और इमरजेंसी उपायों पर विचार करें, जैसे कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन (educational institutions) बंद करना, गैर-ज़रूरी कमर्शियल एक्टिविटीज़ (commercial activities) बंद करना, और गाड़ियों के लिए ऑड-ईवन नियम लागू करना।
GRAP के चार स्टेज हैं
GRAP के तहत पाबंदियाँ दिल्ली-NCR रीजन में सर्दियों के महीनों में लागू की जाती हैं, जिसमें हवा की क्वालिटी को चार स्टेज में बाँटा गया है—स्टेज-I (खराब, AQI 201-300), स्टेज-II (बहुत खराब, AQI 301-400), स्टेज-III (गंभीर, AQI 401-450), और स्टेज-IV (बहुत गंभीर, AQI 450 से ऊपर)।
खराब मौसम की स्थिति, गाड़ियों से निकलने वाला धुआँ, पराली जलाना, पटाखे और प्रदूषण के दूसरे लोकल सोर्स मिलकर सर्दियों में दिल्ली-NCR में हवा में प्रदूषण का लेवल खतरनाक रूप से बढ़ा देते हैं।













