Haryana News: हरियाणा सरकार ने उन असहाय बच्चों की मदद के लिए एक खास पेंशन योजना शुरू की है, जिनकी आयु 21 वर्ष से कम है और जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम है। इस योजना के तहत ऐसे बच्चों को हर महीने 1850 रुपये की पेंशन दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो बच्चे किसी कारणवश अपने माता-पिता या अभिभावकों से वंचित हैं, उन्हें आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए।
योजना का लाभ कैसे लें?
इस योजना का लाभ पाने के लिए बच्चे को बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, और हरियाणा राज्य में पिछले पांच वर्ष या उससे अधिक समय से रहने का निवास प्रमाण पत्र (जैसे फोटोयुक्त वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि) जमा करना जरूरी है। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र भी आवश्यक होता है।
अगर आपके पास ऊपर बताए गए दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो आप हरियाणा में पांच साल से रिहायश का हलफनामा भी दे सकते हैं, जो आपकी स्थिति साबित करेगा।
महत्वपूर्ण शर्तें और नियम
अगर बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी सरकारी योजना के तहत पारिवारिक पेंशन ले रहे हैं, तो इस पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए यह योजना खासतौर पर उन बच्चों के लिए है जो पूरी तरह से असहाय और आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक और पात्र बच्चे या उनके अभिभावक अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय सभी आवश्यक दस्तावेजों की Self Attested यानी स्वप्रमाणित फोटो कॉपी जमा करनी होती है।













