Deendayal Lado Laxmi Yojana: महिलाओं को सीधे बैंक अकाउंट में मिलेगी 2,100 रुपए प्रति माह, अब ऑनलाइन आवेदन शुरू

On: October 16, 2025 4:19 PM
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Deendayal Lado Laxmi Yojana: महिलाओं को सीधे बैंक अकाउंट में मिलेगी 2,100 रुपए प्रति माह, अब ऑनलाइन आवेदन शुरू

Deendayal Lado Laxmi Yojana: हरियाणा सरकार लगातार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही है। ऐसी ही एक योजना है ‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना’, जिसके तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹2,100 सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान किए जाएंगे। भाजपा सरकार ने चुनावों के दौरान इस योजना का वादा किया था और अब इसे धरातल पर लागू करने के लिए सरकार और जिला प्रशासन सक्रिय हो गए हैं। बड़ी संख्या में महिलाएँ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन भी कर रही हैं।

वार्डवार रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन

फरीदाबाद में प्रशासन अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विशेष कैंप आयोजित करके पात्र महिलाओं का पंजीकरण सुनिश्चित करेगा। इस संबंध में डीसी विक्रम सिंह ने नगर निगम के सभी संयुक्त आयुक्तों को निर्देश दिया है कि वे सभी वार्डों और ग्राम पंचायतों में कैंप आयोजित करें ताकि कोई भी पात्र महिला योजना से वंचित न रहे। इन कैंपों में उन महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा जिनके आवेदन तकनीकी या दस्तावेज़ संबंधी कारणों से अधूरे रह गए हैं। कैंपों के स्थानों का निर्धारण कर दिया गया है और तिथियों की घोषणा शीघ्र की जाएगी।

वार्डवार कैंप स्थलों की जानकारी भी साझा की गई है। उदाहरण के लिए, वार्ड 40 में पार्षद पवन यादव के नेतृत्व में पानी टैंक के सामने, टैगोर स्कूल सेक्टर-3, हाउस नंबर 2221, बल्लभगढ़ में कैंप आयोजित किया जाएगा। वार्ड 41 में पार्षद महेश गोयल द्वारा बोहरा रोड के सार्वजनिक सेवा कार्यालय के सामने कैंप आयोजित किया जाएगा। इसी तरह, वार्ड 42 में पार्षद दीपक यादव के नेतृत्व में एसबीआई बैंक के पास मोहाना रोड, बल्लभगढ़ में कैंप का आयोजन होगा।

योजना के लिए पात्रता और असमर्थता

‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ केवल उन महिलाओं को उपलब्ध होगी जो निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करती हों। इस योजना के तहत महिला की आयु कम से कम 23 वर्ष होनी चाहिए और परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि महिला ने विवाह के बाद अन्य राज्य से हरियाणा में निवास किया है, तो उसे या उसके पति को हरियाणा का निवासी होना चाहिए और आवेदन के समय कम से कम 15 वर्षों का राज्य में निवास होना आवश्यक है। एक ही परिवार की कई पात्र महिलाएँ भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं।

इसके विपरीत, यदि महिला पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे वरिष्ठ नागरिक पेंशन, विधवा भत्ता या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है, तो वह पात्र नहीं होगी। हालांकि, कैंसर रोगियों और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित महिलाओं को विशेष छूट दी जाएगी। इसके अलावा, यदि महिला या उसका परिवार किसी सरकारी निकाय से सब्सिडी प्राप्त कर रहा है, सरकारी कर्मचारी है, परिवार की आय निर्धारित सीमा से अधिक है, या आयकरदाता है, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज़

डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि ‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ के लिए पात्र महिलाएँ Lado Laxmi ऐप के माध्यम से नि:शुल्क डिजिटल आवेदन कर सकती हैं, जो Android और iPhone दोनों पर उपलब्ध है। योजना के तहत राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। आवेदन में आवश्यक दस्तावेज़ों में हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, आधार से लिंक सक्रिय मोबाइल नंबर, परिवार के सदस्यों के आधार आईडी, बिजली मीटर नंबर, HKRN पंजीकरण (यदि कोई हो), परिवार के वाहनों का पंजीकरण नंबर और बैंक खाता विवरण शामिल हैं। प्रशासन का उद्देश्य है कि इस योजना के माध्यम से हर पात्र महिला को लाभ मिल सके और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले।

सुनील चौहान

मै पिछले 6 साल से पत्रकारिता में कार्यरत हूं। हमारा मकसद जल्दी से जल्दी देश की की ताजा खबरे को आम जनता तक पहुंचाने के साथ समस्याओं को उजागर करना है।

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