Haryana News: हरियाणा सरकार ने न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 1 अक्टूबर 2025 से राज्य की अदालतों में समन और वारंट अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी किए जाएंगे। इसके लिए गृह विभाग ने हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस नियम लागू किए हैं।
नए नियमों के अनुसार, कोर्ट द्वारा जारी समन ई-मेल, मोबाइल नंबर या मैसेजिंग एप्लीकेशन के जरिए सीधे भेजे जाएंगे। यदि प्राप्तकर्ता का डेटा उपलब्ध न हो या डिजिटल माध्यम से समन सर्व नहीं हो पाए, तो संबंधित पुलिस इकाई या समन सेल इसे निष्पादित करेगी।
हर समन पर अदालत की डिजिटल मोहर और ई-हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त समन को वैध माना जाएगा और उसका प्रिंटआउट भी आधिकारिक दस्तावेज की तरह मान्य होगा।
राज्य स्तर पर इसे लागू करने के लिए नोडल एजेंसी बनाई गई है। इसमें आईजी कानून एवं व्यवस्था, एडीजी (Admin), लीगल रिमाइंडर और अभियोजन विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। हर जिले में समन सेल की निगरानी के लिए जिला नोडल एजेंसी बनाई जाएगी। इन सेल की अगुवाई सब-इंस्पेक्टर या उससे वरिष्ठ अधिकारी करेंगे और सभी रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रखेंगे।













