Haryana News: हरियाणा सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। अब हरियाणा के सरकारी स्कूलों में महिला शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को पुरुष कर्मचारियों की तुलना में ढाई गुना तक अधिक आकस्मिक अवकाश (कैजुअल लीव) मिलेगा। इस साल 30 जून से पहले नियमित रूप से नियुक्त महिला कर्मचारियों को 25 दिन और पुरुष कर्मचारियों को 10 दिन आकस्मिक अवकाश मिलेंगे।
जारी हुए निर्देश
30 जून से 30 सितंबर के बीच नियुक्त महिला कर्मचारियों को 12 दिन और पुरुष कर्मचारियों को 5 दिन आकस्मिक अवकाश मिलेगा। वहीं, 30 सितंबर के बाद नियुक्त महिला कर्मचारियों को 6 दिन और पुरुष कर्मचारियों को 2 दिन आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इन बदलावों के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2016 में संशोधन के अनुसार अब सभी नियमित महिला कर्मचारियों को हर साल 25 दिन आकस्मिक अवकाश मिलेंगे।
आकस्मिक अवकाश का वितरण
30 नवंबर के बाद नियुक्त महिला कर्मचारियों को 3 दिन और पुरुष कर्मचारियों को 1 दिन आकस्मिक अवकाश मिलेगा। संशोधित नियमों के अनुसार पुरुष कर्मचारियों को सेवा के वर्षों के आधार पर आकस्मिक अवकाश मिलेगा: 10 साल की सेवा पर 10 दिन, 10 से 20 साल की सेवा पर 15 दिन और 20 साल से अधिक सेवा पर 20 दिन। कर्मचारी जिस वर्ष 10 या 20 साल की सेवा पूरी करेंगे, उसी वर्ष से उन्हें बढ़े हुए अवकाश का लाभ मिलेगा।













