Haryana News: हरियाणा शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा पॉलिसी के तहत बच्चों के परिवहन संबंधी बिल हर माह 15 तारीख तक अनिवार्य रूप से MIS पोर्टल पर अपलोड करें। विभाग ने चेतावनी दी है कि समय पर बिल अपलोड न करने वाले स्कूल प्रमुखों पर सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
क्या है विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा पॉलिसी
इस पॉलिसी के तहत ऐसे विद्यार्थियों को परिवहन सुविधा दी जाती है जिनका घर स्कूल से 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है। इसके लिए परिवहन का खर्च स्कूल स्तर से बिल बनाकर मुख्यालय भेजा जाता है। अक्सर प्राचार्यों द्वारा बिल देर से भेजे जाने की शिकायतें आती रही हैं, जिससे छात्रों को सुविधा मिलने में दिक्कत होती है।
नई समयसीमा और जिम्मेदारी
अब विभाग ने हर माह 15 तारीख बिल अपलोड करने की अंतिम तिथि तय कर दी है। यह नियम सभी प्राचार्यों के लिए बाध्यकारी होगा। उप जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयसीमा का पालन करना हर स्कूल प्रमुख की जिम्मेदारी है।
कार्रवाई की चेतावनी
अधिकारियों ने साफ कहा कि अगर कोई प्राचार्य इस नियम की अनदेखी करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। विभाग का मानना है कि समय पर बिल अपलोड करने से विद्यार्थियों को परिवहन सुविधा समय पर और सुचारू रूप से मिल सकेगी और किसी भी स्तर पर बाधा नहीं आएगी।













