Haryana News: हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने बाहरी विज्ञापनों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब LED, LCD और 3D स्क्रीन केवल उन जगहों पर लगाई जा सकेंगी जहां ट्रैफिक लाइट लगी हो। विज्ञापन तभी चलेंगे जब वाहन लाल बत्ती के कारण रुके हों।
विज्ञापन का समय और ऊंचाई
नियम के अनुसार लाल बत्ती लगने के 5 सेकंड बाद विज्ञापन शुरू होंगे और पीली बत्ती जलने से 5 सेकंड पहले बंद कर दिए जाएंगे। भवनों की ऊंचाई के अनुसार विज्ञापन की सीमा तय की गई है।
3 मंजिल (15 मीटर) तक: 8 मीटर ऊंचाई तक
4-8 मंजिल (36 मीटर तक): 12 मीटर ऊंचाई तक
8+ मंजिल: 15 मीटर ऊंचाई तक
दरवाजे और खिड़कियां विज्ञापन सामग्री से ढकी नहीं जा सकेंगी।
OMD और दूरी संबंधी नियम
सड़क जंक्शन और ट्रैफिक क्रॉसिंग से 75 मीटर के दायरे में OMD नहीं लगाया जा सकेगा। दो OMD के बीच न्यूनतम दूरी 75 मीटर तय की गई है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कॉरपोरेट भवनों पर विज्ञापन क्षेत्र बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।
LED, LCD या 3D स्क्रीन बाजार, पार्किंग स्थल, भ्रमण मार्ग और सार्वजनिक शौचालय पर नहीं लगाई जा सकेंगी। इस दिशा-निर्देश का उद्देश्य शहरी सौंदर्यीकरण और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है।













