Haryana CET 2025: हरियाणा ग्रुप सी CET 2025 के रिजल्ट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने वैध करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में लगाई गई अपील को खारिज कर दिया है।
हरियाणा सरकार ने अदालत को बताया कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले से जुड़े मामलों में हाईकोर्ट के एक कर्मचारी ने QR कोड के माध्यम से धन एकत्र किया। जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने इसे गंभीर मामला बताया और सभी दस्तावेजों को सीलबंद कर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को आगामी जांच और कार्रवाई के लिए सौंप दिया।
खंडपीठ ने कहा कि अदालत के सामने पूरे तथ्य नहीं हैं इसलिए फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की जा रही। लेकिन अदालत तथ्यों को अनदेखा नहीं कर सकती। अपीलकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट अंकुर सिधार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल संजीव कौशिक ने दलीलें पेश कीं।
जैसा कि पहले बताया गया था, 26 और 27 जुलाई 2025 को HSSC ने CET परीक्षा आयोजित की थी। जब एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा होती है, तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू किया जाता है। इसी प्रक्रिया को इस परीक्षा में भी लागू किया गया और अब हाईकोर्ट ने इसे संगत और वैध करार दिया है।













