Haryana News: हरियाणा सरकार 25 सितंबर से दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को एक नवंबर से हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता मिलना शुरू होगी। मंगलवार को सरकार ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।
गलत जानकारी देने पर दंड
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी महिला ने गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लिया, तो उसे यह राशि 12% वार्षिक व्याज सहित लौटानी होगी। इस राशि वसूली का अधिकार जिलों के समाज कल्याण अधिकारी के पास होगा। रुपये न लौटाने पर महिला के परिवार के सदस्य (पति या बेटा) से हरियाणा भूमि राजस्व अधिनियम के तहत भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली की जा सकेगी। यदि परिवार के पास संपत्ति नहीं है, तो अन्य कार्रवाई की जा सकेगी।
लाडो लक्ष्मी ऐप और बायोमेट्रिक सुरक्षा
महिलाओं को हर महीने मोबाइल ऐप के जरिए अपने पात्र होने का प्रमाण देना होगा। लाडो लक्ष्मी ऐप में चेहरे का प्रमाणीकरण और लाइवनेस डिटेक्शन जैसी बायोमेट्रिक सुरक्षा तकनीक शामिल है। ऐप के माध्यम से सीआरआईडी सभी पात्र लाभार्थियों को हर महीने SMS भेजकर भुगतान के बारे में सूचित करेगा।
पात्रता और भुगतान की शर्तें
यदि पात्रता का मानदंड बाद में समाप्त हो जाता है, तो लाभ बंद कर दिया जाएगा। परिवार में किसी सदस्य की नौकरी लगने या परिवार गरीबी रेखा से बाहर होने पर भी भुगतान बंद होगा। लाभार्थी की मृत्यु होने पर भुगतान स्वतः बंद हो जाएगा। महिला चाहे तो स्वेच्छा से कम राशि लेने का विकल्प भी चुन सकती हैं।
रजिस्ट्रेशन और भुगतान प्रक्रिया
महिलाओं को लाडो लक्ष्मी ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऐप से पहचान, सत्यापन, शिकायत और निगरानी की प्रक्रिया पूरी होगी। पंजीकरण के बाद एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी। CRID 15 दिनों में परिवार पहचान पत्र और अन्य सत्यापन तंत्रों से मिलान करके विवरण सत्यापित करेगा। उसके बाद पात्र लाभार्थियों को SMS भेजा जाएगा और भुगतान शुरू होगा। एक मोबाइल फोन से 25 महिलाएं रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। लगातार दो महीने तक भुगतान विफल रहने पर आगे का पैसा जारी नहीं होगा। भुगतान उसी महीने से शुरू होगा, जिसमें बैंक खाता विवरण परिवार पहचान पत्र में अपडेट हो चुका होगा।













