Haryana सरकार ने प्रदेश के विधायकों के लिए नए लाभ लागू किए हैं। अब विधायकों को कार खरीदने या मकान/फ्लैट बनाने के लिए एक करोड़ रुपए तक का ऋण मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें प्रतिमाह 10,000 रुपए का विशेष यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। यह नए संशोधन सितंबर में राज्यपाल की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन के जरिए लागू किए गए हैं।
नए प्रावधान के तहत दूसरी बार अग्रिम ऋण लेने के लिए 60 वर्ष से कम आयु की शर्त और तीसरी बार मकान निर्माण के लिए 60 वर्ष से कम आयु की शर्त हटा दी गई है। इसके अलावा विधायकों को एक करोड़ रुपए के ऋण के अतिरिक्त अपने घर की बड़ी मुरम्मत और बदलाव के लिए 10 लाख रुपए तक की अतिरिक्त राशि भी मिलेगी।
अगर कोई सदस्य पहली बार अग्रिम ऋण लेने के बाद 60 वर्ष से कम उम्र का है और पिछली अग्रिम राशि के मूलधन व व्याज की वसूली पूरी कर चुका है, तो वह दूसरी बार अग्रिम राशि लेने का हकदार होगा।
इसके अलावा, यदि किसी सदस्य ने अपने मकान निर्माण के लिए अग्रिम बकाया मूलधन राशि में से दस लाख रुपए का भुगतान पहले ही कर दिया है, तो वह अपने मकान की बड़ी मुरम्मत या बदलाव के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक की निकासी करने का हकदार होगा।













