Haryana News: देशभर में कुत्तों के काटने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हरियाणा सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लिया है। अब कुत्ते के काटने पर पीड़ित को मुआवजा राशि दी जाएगी। इतना ही नहीं, अगर गाय या भैंस जैसे आवारा पशुओं के हमले में चोट या जान का नुकसान होता है तो भी परिवार को आर्थिक सहायता मिलेगी।
वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। इस प्रावधान को दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना में जोड़ा गया है। इसके तहत कुत्ते के काटने पर न्यूनतम 10 हजार रुपये प्रति दांत और अगर चोट गहरी हो और मांस अलग हो जाए तो 20 हजार रुपये प्रति 0.2 सेंटीमीटर घाव के हिसाब से मुआवजा मिलेगा।
इस योजना का फायदा उन्हीं को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है। पीड़ित हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और उसके पास फैमिली आईडी होनी जरूरी है। यह भी जरूरी है कि हमला किसी सार्वजनिक जगह पर हुआ हो और कुत्ते को उकसाया न गया हो।
यदि पशु या कुत्ते के हमले से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या वह दिव्यांग हो जाता है तो उम्र के हिसाब से परिवार को मुआवजा मिलेगा। 6 से 12 साल तक के बच्चों की मौत या 100% दिव्यांगता पर 1 लाख रुपये। 12 से 18 साल की उम्र में 2 लाख रुपये। 18 से 25 साल में 3 लाख रुपये। 25 से 45 साल तक 5 लाख रुपये और 60 साल तक 3 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।
लाभार्थी या दावेदार को हादसे के 90 दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल dapsy.finhry.gov.in
पर आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके बाद जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी इस पर फैसला लेगी। इस कमेटी में पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, जिला परिवहन अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे।













