Haryana News: उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) उपभोक्ताओं को बेहतर वोल्टेज और बिना रुकावट बिजली आपूर्ति देने के लिए लगातार प्रयासरत है। ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को पाने के लिए निगम ने कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का समय रहते समाधान हो सके।
निगम के प्रवक्ता ने बताया कि ज़ोनल कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल फोरम (ZCGRF) उन वित्तीय मामलों की सुनवाई करेगा जिनकी राशि 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक है। यह सुनवाई नियमन 2.8.2 के अंतर्गत होगी। पंचकूला ज़ोन के तहत आने वाले कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर जिलों के उपभोक्ताओं की शिकायतें 21 और 28 जुलाई को फोरम द्वारा सुनी जाएंगी।
इन मामलों पर होगी सुनवाई, कुछ पर नहीं
फोरम में बिजली बिलों में गड़बड़ी, बिजली दरों, मीटर सुरक्षा, खराब मीटर, वोल्टेज समस्याएं आदि मामलों की सुनवाई की जाएगी। लेकिन बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग और जानलेवा या गैर-जानलेवा हादसों से जुड़े मामलों को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा।
शिकायत से पहले करना होगा राशि जमा और प्रमाणन
फोरम में वित्तीय विवाद से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज कराने से पहले उपभोक्ता को पिछले छह महीनों के औसत बिल के आधार पर मासिक राशि या देय बिजली बिल की राशि (जो भी कम हो) जमा करनी होगी। इसके साथ ही उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि मामला किसी कोर्ट या अन्य फोरम में लंबित नहीं है क्योंकि ऐसे मामलों पर फोरम विचार नहीं करेगा।
उपभोक्ता अपनी बिजली संबंधित समस्याओं को 21 और 28 जुलाई को विद्युत सदन, इंडस्ट्रियल प्लॉट-3 और 4, सेक्टर-14, पंचकूला में सुबह 11:30 से दोपहर 1:30 बजे तक रख सकते हैं। यह सुनवाई उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित और निष्पक्ष निपटारे की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।













